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निगम क्षेत्र की 300 एअर से अधिक जमीन जब्त करने का एसडीओ ने दिया आदेश

पूर्णिया सदर अनुमंडल न्यायालय ने नगर निगम अंतर्गत 300 एअर से अधिक जमीन को जब्त करने का आदेश ज

By JagranEdited By: Published: Fri, 04 Oct 2019 11:47 PM (IST)Updated: Sat, 05 Oct 2019 08:20 AM (IST)
निगम क्षेत्र की 300 एअर से अधिक जमीन जब्त करने का एसडीओ ने दिया आदेश

पूर्णिया : सदर अनुमंडल न्यायालय ने नगर निगम अंतर्गत 300 एअर से अधिक जमीन को जब्त करने का आदेश जारी किया है। वाद संख्या 758 एम-19 में अपना फैसला देते हुए एसडीओ ने धारा 146-1 के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए जमीन जब्त करने का आदेश दिया है तथा पूर्णिया पूर्व के सीओ को इस जमीन का रिसीवर नियुक्त कर दिया है। जब्त जमीन में खाता सं. 704 एवं 695 की 300 एअर से अधिक भू भाग शामिल हैं। एक एअर में एक कट्टंा पौने चार धूर जमीन होती है। उपरोक्त वाद नगर निगम के अंतर्गत रूपवाणी सिनेमा हॉल के समीप स्थित जमीन एवं बस स्टैंड के पास की जमीन सहित अन्य जमीन से जुड़ा है। धारा 144 के तहत न्यायालय, अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर में उक्त मामला दायर हुआ था। कार्यवाही के दौरान उक्त मामले में सुरेंद्र कुमार आदि मध्य पक्षी बने। जिसके बाद इसे भू विवाद से जुड़ा मामला मानते हुए धारा 145 दंप्रसं में रूपांतरित किया गया। इसके बाद सुनवाई के दौरान जमीन पर तनाव होने की बात सामने आई। अनुमंडल दंडाधिकारी ने उक्त जमीन पर विवाद एवं तनाव को देखते हुए धारा 146-1 के तहत उसे जब्त करने का निर्णय लिया। जिसके बाद गत 28 सितंबर को आदेश जारी करते हुए वाद में शामिल सभी जमीन को जब्त करते हुए पूर्णिया पूर्व के सीओ को उसका रिसीवर नियुक्त कर दिया। साथ ही सहायक केहाट थाना के थानाध्यक्ष को आदेश दिया कि वे उक्त जमीन पर कड़ी निगरानी रखें ताकि उक्त स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण न हो।

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