परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करेगी प्रेरणा
पूर्णिया। बढ़ती जनसंख्या के सामने तमाम संसाधन बौने साबित होते जा रहे हैं। बेहतर परवरिश और स्वास्थ्य
पूर्णिया। बढ़ती जनसंख्या के सामने तमाम संसाधन बौने साबित होते जा रहे हैं। बेहतर परवरिश और स्वास्थ्य के लिए भी यह बाधक बन रहा है। अधिक बच्चे होना माता और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ¨चता का सबब बनता जा रहा है। इसके लिए विभिन्न परिवार नियोजन कार्यक्रम के साथ अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने पुरस्कार और प्रोत्साहन के लिए प्रेरणा कार्यक्रम को लाच किया है।
समुदाय की सोच में बदलाव लाने का होगा प्रयास
प्रेरणा सुरक्षित मातृत्व और बच्चे के लिए लागू विभिन्न योजना मसलन प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, मां आदि की अगली कड़ी मानी जा रही है। प्रेरणा का उद्देश्य छोटी उम्र में मां बनने से बच्चियों को रोकना, बच्चों के बीच अंतर के साथ परिवार को छोटा रखना है। इस दिशा में समुदाय की सोच में भी बदलाव लाने का प्रयास करना शामिल है। इसके लिए दंपती को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अंतर्गत लोगों को यह समझाया जाएगा कि लड़की की शादी परिपक्व उम्र में ही होनी चाहिए। पहला बच्चा एक साल बाद और दो बच्चे के बीच तीन साल का अंतर अनिवार्य होना चाहिए। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. उपेंद्र तिवारी को प्रेरणा का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। इस कार्यक्रम के जिला समन्वयक बनाए गए जिला स्वास्थ्य समिति के संजय कुमार दिनकर का कहना है कि इस संबंध में सभी प्रखंडों को पत्र भेजा गया है। कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
बचत पत्र के रूप में मिलेगा पुरस्कार
प्रेरणा कार्यक्रम का लाभ बीपीएल दंपती को मिलेगा। इसके लिए महिला की उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शादी के दो साल बाद पहले बच्चे का जन्म होना चाहिए। दो बच्चों के बीच तीन साल का अंतर होना चाहिए। माता-पिता दूसरे बच्चे के जन्म के एक वर्ष के अंतर परिवार नियोजन की स्थायी पद्धति को अपनाएं। उक्त शर्तों के अनुसार पहला बच्चा अगर लड़का हुआ तो पुरस्कार के तौर पर दस हजार और लड़की हुई तो 12 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही अतिरिक्त राशि भी पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी। शादी के दो साल बाद बेटा हुआ तो पांच हजार की अतिरिक्त और बेटी हुई तो सात हजार की अतिरिक्त राशि मिलेगी। राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके लिए बीपीएल प्रमाण पत्र, माता का जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, बंध्याकरण प्रमाणपत्र और चरित्र प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।