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एससीएसटी एक्ट के दर्ज मामलों का 60 दिनों में हो निष्पादन

पूर्णिया। एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का हर हाल में 60 दिनों के अंदर निष्पादन करने का निदे

By JagranEdited By: Published: Fri, 20 Dec 2019 10:10 PM (IST)Updated: Sat, 21 Dec 2019 03:39 AM (IST)
एससीएसटी एक्ट के दर्ज मामलों का 60 दिनों में हो निष्पादन
एससीएसटी एक्ट के दर्ज मामलों का 60 दिनों में हो निष्पादन

पूर्णिया। एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का हर हाल में 60 दिनों के अंदर निष्पादन करने का निर्देश राज्य पुलिस मुख्यालय ने दिया है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में हर प्रक्षेत्र के आइजी एवं डीआइजी से रिपोर्ट मांगी है कि उनके जिलों में एससीएसटी एक्ट के तहत दर्ज कितने मामले लंबित है। बताया जाता है कि हाल के दिनों में एससीएसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों के लंबे समय से लंबित रहने को लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिया है। राज्य पुलिस मुख्यालय की समीक्षा में यह बात सामने आई की है कि जिले में दर्ज होने वाले मामलें लंबे समय से लंबित है। इसे मुख्यालय ने गंभीर लापरवाही माना है। एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का हर हाल में 60 दिनों के अंदर निष्पादन कराने का जिम्मा आइजी एवं डीआइजी को सौंपा है। उन्हें इस बात की जिम्मेवारी सौंपी गयी है की वे संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर लगातार इन मामलों की समीक्षा करें एवं 60 दिनों के अंदर इन मामलों का निष्पादन सुनिश्चत करें। राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश बाद पूर्णिया के आइजी विनोद कुमार ने पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया के पुलिस अधीक्षकों से उनके जिले में एससी-एसटी एक्ट के तहत लंबित मामलों का ब्यौरा 24 दिसंबर तक उपलब्ध कराने का कहा है।

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