बिहार में तेल मिल लगाने पर सरकार दे रही 9.90 लाख रुपये की सब्सिडी, 15 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन
सरकार राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन योजना के तहत तेल मिल लगाने पर 33% या अधिकतम 9.90 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।
HighLights
तेल मिल लगाने पर 9.90 लाख रुपये तक की सब्सिडी।
राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन योजना के तहत प्रोत्साहन।
आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, ऑनलाइन उपलब्ध।
जागरण संवाददाता, पूर्णिया। सरकार किसानों और युवा उद्यमियों को तेल प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बड़ा मौका दे रही है।
तेल मिल लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने इस पर खर्च आने वाली राशि का बड़ा हिस्सा अनुदान में देने का निर्णय लिया है।
नई तेल मिल लगाने पर सरकार लागत का 33 फीसद या अधिकतम 9.90 लाख रुपये सब्सिडी देगी। यह पहल राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन योजना के तहत शुरू की गई है।
तिलहन प्रसंस्करण और तेल निष्कर्षण को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन योजना के तहत तेल मिल स्थापना के लिए आवेदन ले रही है।
इच्छुक और पात्र आवेदक 15 सितंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य तिलहन का मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और किसानों की आय बढ़ाना है।
जिला कृषि पदाधिकारी विजय रंजन ने बताया कि जिले में दो लोगों को योजना के लिए चयन किया जाएगा। इसके लिए 15 अगस्त से आवेदन लिए जा रहे हैं तथा 15 सितंबर आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से आवेदन देने की अपील की है।
10 टन क्षमता वाली इकाई पर मिलेगी सब्सिडी
कृषि विभाग योजना के तहत 10 टन क्षमता वाली तेल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। योजना के तहत परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 9.90 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा।
डीएओ ने बताया कि भूमि खरीद और भवन या शेड निर्माण की लागत को अनुदान में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि गांव और स्थानीय स्तर पर तेल मिलें स्थापित होने से किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर बाजार मिल सकेगा।
इससे तेलहन फसलों में मूल्य संवर्धन भी होगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे खेती के साथ स्थानीय स्तर पर कारोबार को भी वृद्धि मिलेगी।
कौन कर सकता है आवेदन
इस योजना का लाभ कई श्रेणियों के आवेदक उठा सकते हैं। इनमें किसान, उद्यमी आदि शामिल हैं। सरकारी या निजी उद्योग, कृषक उत्पादक समूह (एफपीओ/वीसीपी), तिलहन प्रसंस्करण से जुड़े पंजीकृत स्टार्टअप और सहकारी समितियां आवेदन कर सकती हैं।
आवेदन के लिए डीपीआर, आधार एवं बैंक विवरण, बैंक ऋण स्वीकृति या सहमति पत्र और संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। इच्छुक आवेदक कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल या बिहार कृषि एप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
