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136 खाद दुकानदारों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

जिले के 136 रिटेल खाद दुकानदारों के लाइसेंस पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। पॉश मशीन का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उनके लाइसेंस रद किए जा सकते हैं। कृषि निदेशक, बिहार सरकार ने जिला कृषि पदाधिकारी को पत्र भेजकर पॉश मशीन का ट्रांजेक्शन नहीं करने वाले खाद दुकानदारों की समीक्षा का निर्देश दिया है तथा ऐसे रिटेलर को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई को कहा है। जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने कहा है कि आगामी 15 सितंबर को चिन्हित 136 रीटेल खाद दुकानदारों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में उनके पॉश मशीन की जांच की जाएगी तथा उसका उपयोग नहीं किए जाने पर मशीन जब्त कर उनके दुकान का लाइसेंस रद किया जायेगा।

By JagranEdited By: Published: Mon, 10 Sep 2018 09:53 PM (IST)Updated: Mon, 10 Sep 2018 09:53 PM (IST)
136 खाद दुकानदारों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

पूर्णिया। जिले के 136 रिटेल खाद दुकानदारों के लाइसेंस पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। पॉश मशीन का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उनके लाइसेंस रद किए जा सकते हैं। कृषि निदेशक, बिहार सरकार ने जिला कृषि पदाधिकारी को पत्र भेजकर पॉश मशीन का ट्रांजेक्शन नहीं करने वाले खाद दुकानदारों की समीक्षा का निर्देश दिया है तथा ऐसे रिटेलर को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई को कहा है। जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने कहा है कि आगामी 15 सितंबर को चिह्नित 136 रिटेल खाद दुकानदारों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में उनके पॉश मशीन की जांच की जाएगी तथा उसका उपयोग नहीं किए जाने पर मशीन जब्त कर उनके दुकान का लाइसेंस रद किया जाएगा।

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जनवरी 18 को जिले के थोक एवं खुदरा खाद दुकानदारों को खाद की बिक्री के लिए पॉश मशीन निर्गत की गई थी। उन्हें निर्देश दिया गया था कि अब वे खाद की बिक्री का मेनुअली रसीद किसानों को नहीं देंगे। किसानों को इसी के माध्यम से खाद की बिक्री करेंगे। लेकिन आठ माह बाद भी 136 दुकानदारों ने पॉश मशीन से कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है।

दरअसल सरकार ने नेपाल व उत्तर प्रदेश से सटे इलाके में खाद की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से खाद विक्रेताओं को पॉश मशीन उपलब्ध कराई गई थी। ताकि खाद की खरीद-बिक्री पर नजर रखी जा सके। लेकिन खाद विक्रेता पॉश मशीन का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि वे किसानों को खाद नहीं बेच रहे हैं। सरकार ने ऐसे विक्रेताओं को चिह्नित कर कार्रवाई का निर्देश दिया है।

कृषि निदेशक ने जिला कृषि पदाधिकारी को पत्र भेजकर उर्वरक क्षेत्र में काम नहीं करनेवाले रिटेलर व पैक्स की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। जारी पत्र में कृषि निदेशक ने कहा है कि डीबीटी सेल द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया है कि राज्य में 4622 रिटेलर व पैक्स से अब तक एक भी सेल टांजेक्शन दर्ज नहीं किया गया है। जिसमें जिले के 136 रिटेलर शामिल हैं। निदेशक ने उक्त सभी खाद विक्रेताओं की बैठक 15 सितंबर तक बुलाने एवं उनके भंडार पंजी का सत्यापन करने का निर्देश दिया है। उन सभी की पॉश मशीन की जांच का भी निर्देश निदेशक ने दिया है। साथ ही कहा है कि जिनकी पॉश मशीन की उपयोग नहीं हुई है उनकी मशीन जब्त कर ली जाए तथा उनका लाइसेंस रद कर दिया जाए। डीएओ सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि बैठक के बाद कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।


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