Bihar Corona Updat: बिहार में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य वरना जाएंगे जेल; महामारी एक्ट के तहत जुर्माना भी
बिहार में कोरोना के बढ़ते दायरे को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। मास्क को लेकर बड़ा आदेश आ गया है। यदि बिना मास्क के बाहर निकले तो जेल व जुर्माना दोनों हो सकता है।
पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसा नहीं करने वाले लोगों को महामारी कानून के तहत दंडित किया जाएगा। दंड में जेल और आर्थिक दंड दोनों शामिल हैं। मास्क लगाने के दायरे में आम आदमी से लेकर ठेले वाले, सब्जी वाले, दूध विक्रेता, दवा दुकानदार से लेकर आवश्यक सेवा देने वाले सभी लोग शामिल हैं। सरकार ने महामारी रेगुलेशन एक्ट में किए गए प्रावधानों के मुताबिक इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
महामारी रेगुलेशन एक्ट को लेकर गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले में वृद्धि हुई है। महामारी में मास्क बेहद आवश्यक है, लेकिन लोग इसका लगातार उल्लंघन कर रहे है, जबकि मास्क से काफी हद तक कोरोना से बचाव हो सकता है।
मास्क को लेकर भी सरकार ने आदेश में कहा है कि एन-95 मास्क कोरोना की जांच में लगे डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवश्यक हैं। लोग इसके लिए दो परत में कपड़े से बने मास्क भी प्रयोग कर सकते हैं। सरकार ने आदेश के पालन की जिम्मेदारी सभी जिलाधिकारी (डीएम), वरीय आरक्षी अधीक्षक (एसएसपी) और सिविल सर्जन (सीएस) को दी है।
गौरतलब है कि बिहार में चार-पांच दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हुआ है। तीन नए जिलों को भी टच कर गया है। खासकर सासाराम में तो अचानक से गुरुवार को छह मरीज बढ़ गए हैं। प्रशासन ने सासाराम को हॉट स्पॉट बना दिया है। मुंगेर तो पहले से ही हॉट स्पॉट बना हुआ है। सर्वाधिक मरीज अब मुंगेर के हो गए हैं। मुंगेर में अब तक 31 लोग संक्रमित हाे चुके हैं। हालांकि आधा दर्जन लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। इसके अलावा पटना के खाजपुरा को भी हॉट स्पॉट बनाया गया है।