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नाइट कर्फ्यू में स्टेशन, एयरपोर्ट व बस स्टैंड जाने वाले वाहनों को रोका नहीं जाएगा, जानें नियम

बस स्टैंड एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर नाइट कर्फ्यू की अवधि में आने-जाने की छूट दी गई है। जानें परिवहन विभाग ने क्या जारी किया है आदेश-

By Akshay PandeyEdited By: Published: Sat, 06 Jun 2020 11:42 AM (IST)Updated: Sat, 06 Jun 2020 11:42 AM (IST)
नाइट कर्फ्यू में स्टेशन, एयरपोर्ट व बस स्टैंड जाने वाले वाहनों को रोका नहीं जाएगा, जानें नियम

पटना, जेएनएन। लॉकडाउन के दौरान रात के कर्फ्यू में अब रात नौ से सुबह पांच बजे तक बस, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, प्राइवेट वाहन से यात्री आ-जा सकेंगे। बस स्टैंड, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर नाइट कर्फ्यू की अवधि में आने-जाने की छूट दी गई है।

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आईकार्ड व टिकट रखना अनिवार्य

परिवहन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया। इसके लिए सभी यात्रियों के पास अपना आई-कार्ड तथा टिकट रखना अनिवार्य होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है।

अन्य मामलों में बनी रहेगी स्थिति

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि नाइट कर्फ्यू की अवधि में बसों आदि का परिचालन प्रथम स्थान बिंदू से प्रारंभ नहीं किया जाएगा, लेकिन उस अवधि में बसें अपने गंतव्य स्थल या बीच के स्टैंड तक आ सकेगी। साथ ही टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, प्राइवेट वाहन से रात नौ से सुबह पांच बजे तक की अवधि में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर जाने एवं आने की छूट होगी। जबकि अन्य मामलों में रात्रि कर्फ्यू के बाकी स्थिति वहीं बनी रहेगी।

परेशानी को देखते हुए लिया निर्णय

परिवहन सचिव ने बताया कि रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू  लागू होने की वजह से रेलवे, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शिकायतें मिल रही थी कि नाइट  कर्फ्यू की वजह से वाहन की सुविधा नहीं मिलने से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट पर पर लोगों को रात गुजारनी पड़ रही थी। कई ट्रेन/फ्लाइट रात को पहुंच रही है। बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-1 के क्रम में निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार रात नौ से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। ऐसी स्थिति में लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए नाइट कर्फ्यू की अवधि में आने-जाने की छूट दी गई है।

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