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टीटीई पिता ने दूसरी शादी रचाकर बच्चों को किया बेसहारा, बाल कल्‍याण समिति ने लिया संज्ञान

धनबाद मंडल में टीटीई विनोद पांडेय ने पहली पत्नी की हत्‍या के आरोप से बरी होते ही दूसरी शादी रचा ली। बक्सर के बाईपास रोड पर तीनों बच्‍चे दर-दर की ठोकरें खाते मिले। बाल कल्याण समिति ने पिता को वेतन का 40 प्रतिशत बच्चों को देने का आदेश दिया।

By Sumita JaiswalEdited By: Published: Sun, 24 Jan 2021 09:33 PM (IST)Updated: Sun, 24 Jan 2021 09:45 PM (IST)
पिता खुद आलीशान मकान में रहता, बच्‍चों को घर से निकाला, सांकेतिक तस्‍वीर ।

बक्सर, जागरण संवाददाता । दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बच्चों की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। बक्सर के बाईपास रोड पर न्यू बस स्टैंड के समीप दर-दर की ठोकरें खा रहे तीन बच्चे ऐसे ही पिता का सितम झेल रहे हैं। पिता रेलवे में टिकट निरीक्षक (टीटीई) हैं। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने मामले पर संज्ञान लिया है और बच्चों की व्यथा सुनने के बाद पिता को अपने वेतन में से 40 प्रतिशत राशि बच्चों की परवरिश पर खर्च करने का आदेश दिया है।

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खुद रहता है आलीशान मकान में, बच्‍चें खा रहे दर-दर की ठोकर

  वैष्णवी क्लार्क होटल के पीछे आलीशान मकान में रहने वाले विनोद पांडेय धनबाद मंडल में टीटीई हैं। उनकी 17 साल की एक बेटी के अलावा 14 और 12 साल के दो बेटे हैं। 2008 में पत्नी की मौत हो गई थी। तब उनके ससुराल वालों ने उन पर दहेज हत्या का आरोप लगाया था। बाद में उन्होंने तीन बच्चों की परवरिश का वास्ता देकर अपने ससुराल वालों को हत्या में गवाही नहीं देने के लिए राजी कर लिया। सीडब्ल्यूसी ने अपने फैसले में लिखा है कि जैसे ही विनोद पत्नी की हत्या के केस से बरी हुए, उन्होंने दूसरी शादी रचा ली और बच्चों को घर से बेदखल कर दिया। बच्चे किसी तरह अपने नाना के घर पल रहे हैं। पैसे के अभाव में उनकी पढ़ाई भी छूट गई। बच्चों ने बताया कि यहां जिस मकान में वे लोग रह रहे हैं, उसका भी बिजली और पानी का कनेक्शन उनके पिता ने कटवा दिया।

टीटीई पिता को वेतन का 40 प्रतिशत बच्‍चों को देने का आदेश

सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष मदन सिंह, सदस्य शशांक शेखर, योगिता सिंह और नवीन सिंह की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बच्चों के नाना रवींद्र नाथ पांडेय को उनका संरक्षक नियुक्त किया और टीटीई पिता को वेतन से हर महीने 40 प्रतिशत हिस्सा कटौती कर बच्चों की परवरिश के लिए बच्चों और संरक्षक के संयुक्त खाते में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। समिति ने आदेश से पूर्व-मध्य रेलवे के महाप्रबंधक और धनबाद के मंडल रेल प्रबंधक को भी अवगत करा दिया है।


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