तेजाब हत्याकांड से सहम गया था बिहार, शहाबुद्दीन से जुड़े इस मामले की हुई सुनवाई, जानें
सिवान मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में मो. शहाबुद्दीन से जुड़े तीन सेशन मामलों की सुनवाई हुई। इसमें तेजाब हत्याकांड में शामिल था। एक समय था इस कांड से पूरा बिहार सहम गया था।
सिवान, जेएनएन। बिहार के सिवान मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में गुरुवार को मो. शहाबुद्दीन से जुड़े तीन सेशन मामलों की सुनवाई की गई। विशेष सेशन न्यायाधीश बीके शुक्ला की अदालत में तीनों मामलों की सुनवाई हुई। बहुचर्चित प्रतापपुर गोली कांड मामले में सुनवाई के लिए तिथि निश्चित थी। इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह ने एक आवेदन देकर मामले के सह अभियुक्तों से जुड़ा मूल अभिलेख तलब करने का निवेदन अदालत से किया। तेजाब हत्याकांड मामले में भी सुनवाई हुई। बता दें कि तेजाब हत्याकांड से सिवान ही नहीं, पूरा बिहार सहम गया था।
गौरतलब है कि प्रतापपुर गोलीकांड के समय दो प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं। एक प्राथमिकी मो. शहाबुद्दीन से जुड़ी थी, जबकि दूसरी प्राथमिकी सह अभियुक्तों आफताब आलम आदि के नाम से जुड़ी थी। दूसरा मामला अपर जिला न्यायाधीश पंचम के अदालत द्वारा निस्तारित किया जा चुका है। उक्त अभिलेख मामले के निष्पादन के लिए आवश्यक है।
अभियोजन द्वारा दिए गए आवेदन पर बचाव पक्ष द्वारा कोई प्रतिरोध नहीं किया गया। सुनवाई के पश्चात अदालत ने मूल अभिलेख तलब करने का आदेश पारित कर दिया। इसी अदालत में योगेंद्र पांडेय हत्याकांड मामला भी गवाही के लिए निश्चित था। इस मामले से जुड़े धर्मनाथ पांडेय को धमकी दिए जाने के मामले में भी सुनवाई हुई।
दोनों अभिलेखों की सुनवाई एक साथ चल रही है। धर्मनाथ पांडेय के अधिवक्ता द्वारा डिस्चार्ज के बिंदु पर सुनवाई के लिए तिथि निश्चित थी, किंतु बचाव पक्ष द्वारा अदालत में सुनवाई के लिए तिथि का निवेदन किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। उधर, विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आठ मामले सुनवाई के लिए निश्चित थे, लेकिन न्यायिक पदाधिकारी के स्थानांतरण हो जाने के कारण तथा कोर्ट खाली होने की वजह से मामले में सुनवाई नहीं हो सकी।
वहीं, तेजाब हत्याकांड से जुड़े पूरक मामले में अपर जिला न्यायाधीश बीके शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई। सह अभियुक्तों के विरुद्ध चल रहे उपरोक्त मामले में अभियोजन पक्ष को गवाह प्रस्तुत करना था। मामले में चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के अतिरिक्त उनके दिव्यांग पुत्र की भी गवाही हो चुकी है। हालांकि आज कोई गवाह नहीं था, इसलिए अदालत ने मामले में गवाही के लिए दूसरी तिथि निर्धारित कर दी। ज्ञात रहे कि तेजाब हत्याकांड मामले में कुल 12 अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। तत्कालीन विशेष अदालत एके श्रीवास्तव की कोर्ट ने मामले में मो. शहाबुद्दीन सहित चार अभियुक्तों को सजा सुना चुकी है। शेष आठ अभियुक्तों की सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश प्रथम बीके शुक्ला की अदालत में चल रही है।