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आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट में उपस्थित हुए सुशील मोदी, कहा- मैं निर्दोष हूं

बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बुधवार को कैमूर पहुंचे। उन्‍होंने आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में बयान दर्ज कराया। बिहार विधान सभा 2015 के दौरान मुकदमा दर्ज हुआ था।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Wed, 23 Oct 2019 07:24 PM (IST)Updated: Wed, 23 Oct 2019 07:24 PM (IST)
आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट में उपस्थित हुए सुशील मोदी, कहा- मैं निर्दोष हूं
आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट में उपस्थित हुए सुशील मोदी, कहा- मैं निर्दोष हूं

कैमूर, जेएनएन। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बुधवार को कैमूर पहुंचे। उन्‍होंने आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में बयान दर्ज कराया। कैमूर के व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम (प्रथम) सह विशेष न्यायाधीश संदीप कुमार मिश्रा की अदालत में उनका बयान दर्ज हुआ। इसके बाद वे पटना लौट अाए। कोर्ट में सुशील कुमार मोदी ने कहा- मैं निर्दोष हूं। 

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गौरतलब है कि बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के दौरान (28 सितंबर, 2015 को) भभुआ के भाजपा प्रत्याशी आंनद भूषण पांडेय के पक्ष में सुशील कुमार मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया था। चुनावी सभा का आयोजन जगजीवन स्टेडियम में किया गया था। 

तब इस चुनावी सभा में भाजपा नेता के रूप में सुशील कुमार मोदी अनुसूचित जाति-जनजाति के मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रत्येक परिवार को टीवी, 50 हजार रुपये और मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का वादा किया था। इस संदर्भ में शहरी विकास विभाग के जूनियर इंजीनियर अर्जुन कुमार ने आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

इसी मामले में सुशील कुमार मोदी ने 20 फरवरी, 2016 को संबंधित कोर्ट से अग्रिम जमानत ली थी। बुधवार को न्यायिक पदाधिकारी ने उन पर लगे आरोप व साक्ष्य के संबंध में जानकारी दी। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वे निर्दोष हैं।


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