Sushant Singh Rajput Death Case: रिया के पास रहता था सुशांत का फोन, करोड़ों पर हाथ साफ करने की थी योजना- पिता ने लगाए ये आरोप
Sushant Singh Rajput Death Case पटना के राजीव नगर थाने में सुशांत के पिता ने अपनी एफआइआर में कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिनसे मुंबई पुलिस की जांच अछूती रह गई है।
पटना, जेएनएन। Sushant Singh Rajput Death Case: सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने राजीवनगर थाने में छह पेज में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनसे मुंबई पुलिस की जांच अछूती रह गई है। जिस मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, दो दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस इसे करीब-करीब सुसाइड मान चुकी थी, अब पटना पुलिस ने इस मामले में साजिश की तहत आत्महत्या के लिए उकसाने की प्राथमिकी दर्ज कर नए सिरे से जांच शुरू कर दी है।
पुलिस सूत्रों की मानें तो दर्ज एफआइआर में आरोप है कि रिया अपने स्वजन और अन्य साथियों के साथ सोची समझी साजिश के तहत सुशांत सिंह से जान पहचान बढ़ाने में लग गई थी। अच्छे संपर्क का फायदा उठाकर सुशांत सिंह के करोड़ों रुपये पर अपना हाथ साफ कर सके, यह उसकी योजना का हिस्सा था। आरोप है कि षड्यंत्र कर रिया और उसके स्वजन ने सुशांत से नजदीकियां बढ़ा लीं। फिर सुशांत के हर मामले में हस्तक्षेप करने लगे। इसी तरह सुशांत पहले जिस घर में रहते थे वह घर छुड़वा दिया गया। पटना पुलिस इस बिंदु पर पड़ताल करेगी कि उन्होंने पुराना मकान क्यों छोड़ा? सुशांत किसी चिकित्सक के संपर्क में थे या नहीं? इस बारे में भी जानकारी जुटाएगी।
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किसके कंट्रोल में थे क्रेडिट कार्ड और बैंक खाते ?
आरोप है कि रिया और उसके स्वजनों ने सुशांत की हर चीज पर कब्जा जमा लिया था। यहां तक कि अपने परिवार से सुशांत सिंह की बात बहुत कम होने लगी। आरोप यह भी है कि सुशांत का फोन रिया और उसके परिजन अपने पास रखते थे। पटना पुलिस उस बिंदु पर भी जांच करेगी कि उनके क्रेडिट कार्ड या बैंक खाते का और किसने इस्तेमाल किया था। आरोप है कि सुशांत को जो नया मोबाइल नंबर दिया गया वह रिया के करीबी सैमियल मिरिंडा की आइडी पर लिया गया था। पुलिस इन आरोपों की भी जांच कर रही है।
इन धाराओं में दर्ज है मामला
पटना पुलिस ने सुशांत के पिता की लिखित शिकायत पर गलत तरीके से रोकना, चोरी, विश्वास हनन करना, आत्महत्या के लिए उकसाना, मामले में आरोपित की संख्या एक से अधिक होना, धमकी देना, छल करने जैसी गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें तीन गैरजमानतीय धारा दर्ज की गई हैं।