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बिहार में नवंबर तक बढ़ी कोरोना गाइडलाइन की सख्‍ती, नियमों का पालन नहीं करने पर दुकान होगी बंद; कई बड़े बदलाव

इन प्रतिष्ठानों में आगंतुकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। शनिवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह फैसला हुआ। मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Sat, 20 Nov 2021 06:46 PM (IST)Updated: Sun, 21 Nov 2021 03:34 PM (IST)
बिहार में नवंबर तक बढ़ी कोरोना गाइडलाइन की सख्‍ती, नियमों का पालन नहीं करने पर दुकान होगी बंद; कई बड़े बदलाव
बिहार में कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ गई है। सांकेतिक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटना : राज्य में कोरोना से बचाव के लिए 30 नवम्बर तक सख्ती जारी रहेगी। सभी कामकाज पहले की तरह होंगे। लेकिन, कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करना होगा। मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा। दुकानों, सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के लोग हमेशा मास्क लगाए रहेंगे। इन प्रतिष्ठानों में आगंतुकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। शनिवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह फैसला हुआ। मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ। जिला प्रशासन को कहा गया है कि वह भीड़ वाली जगह, सार्वजनिक वाहन, पार्क एवं सामाजिक समारोहों में शारीरिक दूरी के पालन पर नजर रखें।

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किसी स्थान, बाजार या प्रतिष्ठान में कोविड से जुड़े नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो जिला प्रशासन उसे बंद करा दे। जिला प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपने स्तर से भी प्रतिबंध लागू करने का अधिकार दिया गया है। आदेश के मुताबिक सभी शिक्षण संस्थान खुले रहेंगे। इसके दायरे में आंगनबाड़ी केंद्रों और छोटे बच्चों के प्री स्कूलों को भी रखा गया है। कोविड टीका प्राप्त लोगों को कहीं आने जाने की छूट जारी रहेगी। कोचिंग संस्थानों को सभी कर्मियों एवं छात्रों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा। 

गाइडलाइन में क्या है

  • -सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। प्रशासन यह भी तय करेगा कि आयोजन में कितने लोग शामिल होंगे। विवाह की पूर्व सूचना तीन दिन पहले स्थानीय थाना को देनी होगी। डीजे एवं बारात जुलूस पर पाबंदी कायम रहेगी। अंतिम संस्कार और श्राद्ध में भी पहले की पाबंदी जारी रहेगी। 
  • -राजगीर के कुंड में स्नान करने से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा। ऐसे लोग इस जांच से मुक्त रहेंगे, जिनके पास 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट है। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, रेस्टोरेंट एवं खाने के होटल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे। सभी तरह के स्टेडियम एवं स्पोर्टस कांप्लेक्स कोविड के नियमों का पालन करते हुए खुले रहेंगे। सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। 
  • -सार्वजनिक वाहनों में सभी सीटों पर बैठकर सफर होगा। बस के अंदर खड़ा रह कर या छत पर बैठ कर सफर की इजाजत नहीं होगी। सभी यात्रियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा।  
  • -उन राज्यों, जहां कोराना के मामले आज भी अधिक सक्रिय हैं और डेल्टा प्लस वैरिएंट के मामले आ रहे हैं, वहां से किसी भी माध्यम से आने वाले यात्रियों की रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए रेलवे स्टेशन एवं हवाई अड्डे पर जांच की व्यवस्था होगी। 72 घंटे पहले की जांच रिपोर्ट वाले यात्रियों को एंटीजन टेस्ट से मुक्त रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है कि वह और अधिक गंभीरता और तेजी से कोरोना की जांच जारी रखे। 

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