तेजस्वी यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बंगला खाली कराने पर अंतरिम रोक
पटना हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी बंगला खाली कराने पर फिलहाल रोक लगा दी है।
पटना [राज्य ब्यूरो]। पटना हाईकोर्ट ने से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को कोर्ट ने तेजस्वी यादव का बंगला खाली कराने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने कहा कि जब तक याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं कर ली जाती है, तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी।
गौरतलब है कि महागठबंधन सरकार गिरने के बाद तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री की हैसियत से मिले बंगले को खाली करने को कहा जा रहा था। उन्हे 5 देशरत्न मार्ग से बंगला खाली करा कर अन्यत्र शिफ्ट किया जा रहा था। जब लगातार नोटिस देने के बाद भी तेजस्वी ने बंगला नहीं खाली किया तो बीते 2 अप्रैल को राज्य सरकार ने जिलाधिकारी को इस बाबत निर्देश दिया।
जिला प्रशासन के दवाब के बाद तेजस्वी यादव की ओर से अधिवक्ता श्रीवास्तव ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अधिवक्ता श्रीवास्तव ने कहा कि तेजस्वी यादव से बंगला खाली करा कर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आवास दिए जाने की कार्रवाई चल रही है, जबकि यह सेंट्रल पूल के क्षेत्राधिकार में आता है। अधिवक्ता ने कहा कि संवैधानिक रूप से उपमुख्यमंत्री का कोई पद ही नहीं है। खाली कराए गए बंगले को उपमुख्यमंत्री को दिया जाना गैरकानूनी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई गर्मी छुट्टी के बाद होगी।
हाई कोर्ट में ग्रीष्मावकाश
पटना हाईकोर्ट में 19 मई से गर्मी छुट्टी घोषित कर दी गई है गर्मी छुट्टी के बाद 18 जून को खुलेगा। एक महीने की गर्मी छुट्टी के दौरान न्यायिक कार्यवाही स्थगित रहेगी। ग्रीष्मावकाश के दौरान सप्ताह में 4 दिन ही कोर्ट की कार्यवाही होगी। न्यायिक कार्यवाही 8:30 बजे से शुरू होगी और सिर्फ अपराधिक मामलों की सुनवाई की जाएगी। सिविल के वैसे मामले पर तभी सुनवाई होगी जो अत्यावश्यक होगी।