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गांधी मैदान बम ब्लास्ट में सातवें आरोपित का बयान दर्ज

गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले में शुक्रवार को एनआइए की विशेष अदालत में सातवें आरोपित का बयान दर्ज।

By JagranEdited By: Published: Sat, 02 Dec 2017 03:02 AM (IST)Updated: Sat, 02 Dec 2017 03:02 AM (IST)
गांधी मैदान बम ब्लास्ट में सातवें आरोपित का बयान दर्ज
गांधी मैदान बम ब्लास्ट में सातवें आरोपित का बयान दर्ज

पटना । गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले में शुक्रवार को एनआइए की विशेष अदालत में सातवें आरोपी छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी उमेर सिद्दीकी का बयान दर्ज कराया। इस मामले में अब तक सात आरोपितों का बयान दर्ज हो चुका है। अभी तीन आरोपितों का बयान दर्ज होना बाकी है। सिद्दीकी ने अपने बयान में घटना में किसी प्रकार का हाथ होने से इनकार कर दिया है।

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उसने न्यायिक दंडाधिकारी ज्योति प्रकाश के समक्ष 164 के बयान में अपना दोष कबूल कर लिया था। उस पर आरोप है कि वह सिम्मी के रायपुर का हेड था। हैदर अली संगठन का झारखंड हेड था। हैदर रायपुर जाकर हमेशा सिद्दीकी से मिला करता था। रायपुर में उमेर सिद्दीकी, हैदर अली और अजहरउद्दीन ने एक बैठक कर निर्णय लिया था कि बोधगया और गांधी मैदान में भाजपा की हुंकार रैली के दौरान सीरियल बम ब्लास्ट करना है। इसके लिये रायपुर और रांची के विभिन्न स्थानों से बमों के निर्माण के लिये सामग्री की खरीदारी की गई। बमों का निर्माण रांची में हुआ। ज्ञात हो कि घटना के बाद रांची स्थित एरम लॉज से अनेक जिंदा बम बरामद हुए थे।

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तेजस्वी के खिलाफ परिवाद पत्र दायर :

न्यायालय संवाददाता, पटना :

तेली समाज के सक्रिय सदस्य व पटना के बिहारी साव लेन के लंगर टोली निवासी नरेश साव ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव के खिलाफ सीजेएम की अदालत में मानहानि को लेकर परिवाद पत्र दायर किया है। इस पर सुनवाई चार दिसंबर को होगी। परिवादी का कहना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेली समुदाय से आते हैं। वे संवैधानिक पद पर हैं। तेजस्वी ने नरेन्द्र मोदी को धमकी दी है कि उनकी खाल उधेड़ देंगे। इससे परिवादी के सम्मान के साथ पूरे तेली समुदाय के सम्मान को ठेस पहुंची है।

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तेजाब डालने के आरोपित पति-पत्‍ि‌न को दस साल की सजा :

न्यायालय संवाददाता, पटना :

हत्या की नीयत से तेजाब डालकर घायल कर देने के मामले में पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के एडीजे मनोज कुमार ने पति-पत्‍‌नी को कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन की ओर से प्रभारी अपर लोक अभियोजक वासिफ हुसैन ने बहस की।

अदालत ने बाजार समिति के संदलपुर निवासी सुनील कुमार और पत्‍‌नी शिखा राज उर्फ डॉली को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपितों पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मुकदमे के अनुसार आरोपित पति-पत्नी और मामले के सूचक दिग्विजय कुमार एक दूसरे के पड़ोसी हैं। आरोपित सुनील हमेशा सूचक के घर पर पत्थर फेंका करता था। पत्थर फेंकने का विरोध हमेशा आरोपित पति-पत्‍‌नी किया करते थे। 31 जुलाई 2015 को आरोपित सुनील ने सूचक के घर पर पत्थर फेंका। उस वक्त घर पर सूचक का भतीजा विश्वनाथ कुमार मौजूद था। पत्थर फेंकने का विरोध सूचक की ओर से किया जाने लगा। विरोध कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। ज्यादा विरोध बढ़ने पर आरोपित पति-पत्‍‌नी ने विश्वनाथ पर तेजाब डाल दिया था। इससे वह बुरी तरह से घायल हो गया था।


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