Move to Jagran APP

Bihar News: ANM का बनेगा राज्य कैडर, नियुक्ति के लिए होगी लिखित परीक्षा; मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव मंजूर

Bihar News बिहार में अब तक एएनएम की बहाली अंकों के आधार पर होती थी। यही नहीं इनका कैडर भी जिला कैडर होता था। इसमें संशोधन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस हो रही थी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

By Jagran NewsEdited By: Mohammad SameerPublished: Wed, 31 May 2023 05:30 AM (IST)Updated: Wed, 31 May 2023 05:30 AM (IST)
Bihar News: ANM का बनेगा राज्य कैडर, नियुक्ति के लिए होगी लिखित परीक्षा; मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव मंजूर
बिहार में एएनएम का बनेगा राज्य कैडर।

राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार में एएनएम (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाइफ) की बहाली अब लिखित परीक्षा से होगी। सरकार एएनएम का स्टेट कैडर भी बनाएगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका एक जिले से दूसरे जिले में तबादला भी किया जा सके।

loksabha election banner

सीएम की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 23 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

सरकार ने बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 में संशोधन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। इसके बाद शराब ढोने में पकड़े गए वाहन बीमा राशि के 50 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत या अधिकतम पांच लाख रुपये लेकर छोड़े जा सकेंगे।

एएनएम की बहाली की पूर्व नियमावली की गई निरस्त

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में अब तक एएनएम की बहाली अंकों के आधार पर होती थी। यही नहीं इनका कैडर भी जिला कैडर होता था। इसमें संशोधन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस हो रही थी।

जिसे देखे हुए मंत्रिमंडल ने एएनएम बहाली की 2018 में बनाई गई नियमावली को निरस्त करते हुए इसके स्थान पर बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी है।

परीक्षा से बहाली, बनेगा स्टेट कैडर

डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि अब एएनएम की बहाली परीक्षा के आधार पर होगी। तकनीकी सेवा आयोग परीक्षा आयोजित करेगा। पूर्व में यह बहाली अंकों के आधार पर होती थी। एएनएम का स्टेट कैडर भी बनेगा।

नई नियमावली प्रभावी होने के बाद एएनएम की जो भी नियुक्तियां होगी नई नियमावली में किए गए प्रावधान के तहत होगी। बता दें कि राज्य में स्थायी एएनएम के 29479 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 11824 पद रिक्त हैं। इन पदों के अलावा एएनएम के संविदा आधारित 11204 पद स्वीकृत हैं जिसके विरूद्ध 1584 पद पर ही संविदा एएनएम कार्यरत हैं।

वाहन बीमा का 10 प्रतिशत देकर छूट सकेंगी गाड़िया

मंत्रिमंडल ने बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 में संशोधन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। इसके बाद शराब ढोने में पकड़े गए वाहन बीमा राशि के 50 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत या अधिकतम पांच लाख रुपये लेकर छोड़े जा सकेंगे।

डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि संशोधन के पूर्व नियमावली में प्रावधान था कि अगर कोई वाहन शराब ढोता पकड़ा जाएगा तो वाहन मालिक बीमाकृत राशि का 50 प्रतिशत जुर्माना देकर वाहन वापस प्राप्त कर सकते हैं।

विभिन्न न्यायालयों ने 50 प्रतिशत जुर्माना लेने पर आपत्ति जताई थी। जिसे देखते हुए नियमावली में संशोधन किया गया है। संशोधन के बाद वाहन मालिक वाहन बीमा का 10 प्रतिशत या अधिकतम पांच लाख रुपये देकर अपने वाहन वाहन प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन वैसे ही वाहन जुर्माना लेकर छोड़े जाएंगे जिनके मालिक प्रत्यक्ष रूप से कानून उल्लंघन में शामिल नहीं होंगे।

शराबबंदी कानून के पालन को बनेंगे ग्रुप सेंटर

कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने मद्य निषेध सिपाहियों के नियमित आवासन, अनुशासन और नियमित प्रशिक्षण के लिए पांच ग्रुप सेंटर गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। ग्रुप सेंटर के सफल कार्यान्वयन के लिए 1218 पद भी स्वीकृत किए गए हैं। यह ग्रुप सेंटर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और सहरसा में होंगे।

ग्रुप सेंटर के माध्यम से अगल-अलग जिलों में लगातार जिलों में नोडल रेड होगी तथा अवैध शराब की जब्ती और गिरफ्तारी बढ़ेगी। इसके अलावा शराबबंदी कानून के सफल कार्यान्वयन के लिए सीमावर्ती जिले में पर्याप्त मद्य निषेध पदाधिकारियों और सिपाहियों का पदस्थापन भी हो सकेगा।

मद्य निषेध सिपाही के लिए कंप्यूटर परीक्षा पास करना अनिवार्य

मंत्रिमंडल ने मद्य निषेध सिपाहियों के लिए कंप्यूटर दक्षता पास करना अनिवार्य कर दिया है। मद्य निषेध अवर सेवा नियमावली 2017 में यह प्रावधान नहीं था।

सरकार ने माना है कि मद्य निषेध सिपाहियों के लिए कंप्यूटर दक्षता आवश्यक है। लिहाजा नियमावली में इसके प्रावधान कर दिए गए हैं। अब विभिन्न सेवा संवर्ग की भांति मद्य निषेध सिपाहियों को भी कंप्यूटर दक्षता पास करना अनिवार्य होगा।

पूर्णिया, दरभंगा एयरपोर्ट के लिए होगा केंद्र से करार

मंत्रिमंडल ने पूर्णिया एयरपोर्ट और दरभंगा सैन्य हवाई अड्डे पर नए सिविल इन्क्लेव के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।  दोनों सरकारों के बीच करार होने के बाद दोनों हवाई अड्डों की पहुंच पथ, अतिक्रमण मुक्त जमीन जो केंद्र को सौंपी जाएगी उसका जिक्र सरकार को मास्टर प्लान में करना होगा।

करार के तहत नए इन्क्लेव के निर्माण के लिए राज्य सरकार प्राधिकरण को अतिक्रमण मुक्त भूमि उपलब्ध कराएगी। साथ ही एयरपोर्ट को फोर लेन की कनेक्टिविटी दी जाएगी। यही नहीं नए निर्माण में राज्य सरकार को ही बिजली और पानी की व्यवस्था भी करनी होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.