यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 12, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
बिहार कैबिनेट के फैसले से हजारों लोगों को हुआ फायदा, जानिए
बिहार कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगी है। आवास बोर्ड की संपत्ति को फ्री होल्ड कराने के ...और पढ़ें

पटना [राज्य ब्यूरो]। बिहार आवास बोर्ड द्वारा आवंटित संपत्ति पर अब उसके कब्जाधारियों को मालिकाना हक मिल सकेगा। इसके लिए आवंटी को सर्किल रेट की दस प्रतिशत राशि खजाने में जमा करनी होगी। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने आवास बोर्ड की संपत्ति फ्री होल्ड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले से आवास बोर्ड के 19 हजार फ्लैट होल्डर लाभान्वित होंगे। जिनमें पटना शहर के तकरीबन तीन हजार फ्लैटधारी हैं।
कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि कि फैसले के बाद बोर्ड के आवंटी अब प्लॉट और फ्लैट एक मुश्त प्रभार शुल्क जमा कर फ्री करा सकते हैं। साढ़े तीन दशक बाद यह अहम निर्णय हुआ है। फैसले का फायदा भविष्य के आवंटियों को भी मिलेगा।
फैसले के बाद जो व्यक्ति या परिवार आवास बोर्ड की संपत्ति पर लीज के आधार पर रह रहे थे उन्हें बाजार दर से सर्किल रेट की दस प्रतिशत राशि एक मुश्त देनी होगी। इसके बाद वह फ्लैट या दूसरी संपत्ति पर संबंधित व्यक्ति का मालिकाना हक हो जाएगा।
बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार आवास बोर्ड की संपत्ति को फ्री होल्ड करने का फैसला लिया। फैसले के बाद आवास बोर्ड की कई शहरों में मौजूद जमीन और फ्लैट को इनमें रहने वालों को हमेशा के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस पहल से पटना के कंकड़बाग, लोहियानगर, हनुमान नगर, कृष्णा नगर और नागेश्वर कॉलोनी समेत अन्य कई मोहल्लों में करीब तीन हजार फ्लैट और जमीन धारियों को फायदा मिलेगा।
एक नजर में कहां-कहां है प्लॉट और फ्लैट
पटना के अलावा आरा, गया, डेहरी ऑनसोन, सासाराम, पूर्णिया, भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा समेत अन्य कई शहरों में आवास बोर्ड की प्रोपर्टी मौजूद है। राज्य भर में बोर्ड की करीब 13133 करोड़ रुपये की संपत्ति है।
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आसानी से बेच सकेंगे जमीन
जमीन या फ्लैट फ्री-होल्ड किए जाने के बाद आवंटी इसे आसानी से बेच सकेंगे। अभी इसे बेचने के लिए आवास बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है और जमीन का आधा पैसा भी बोर्ड में जमा करना होता है। अब प्रोपर्टी पर आवंटी की अपनी मिलकियत हो जाएगी। वे इसे अपनी संपत्ति के तौर पर कहीं भी दिखा सकेंगे। साथ ही इस पर बैंक से लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी लीज होल्ड की जमीन पर बैंक से लोन नहीं मिलता है।
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