बड़ी खबर: शरद यादव को सरकारी बंगला भी करना होगा खाली, जानिए वजह
शरद यादव को सरकारी बंगला भी खाली करना होगा। न्यायालय ने इस बारे में राज्यसभा के सभापति को निर्णय के लिए अधिकृत किया है।
पटना [राज्य ब्यूरो]। राज्य सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित शरद यादव को सरकारी बंगला भी खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान तकनीकी तौर पर यह आदेश दिया है कि न्यायालय अपने स्तर पर आवास खाली किए जाने को ले कोई निर्देश जारी नहीं करेगा पर इस मसले को उस स्तर पर देखा जाएगा जो इसके लिए जवाबदेह है। इस विषय को राज्यसभा के सभापति के स्तर पर देखा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि इस मामले में जो ऑथिरिटी हैैं वह कानून के हिसाब से पूरी कार्रवाई करें। शरद यादव के वकील ने न्यायालय से यह अनुरोध किया था कि उनके आवास को फिलहाल खाली नहीं कराया जाए। मालूम हो कि विगत चार दिसंबर को शरद यादव को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
शरद यादव ने अपने को अयोग्य घोषित किए जाने के निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दे रखी है। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि हाईकोर्ट में उनकी जो याचिका लंबित है उसके निपटारे तक उन्हें राज्य सभा सदस्य के रूप में आवंटित बंगले में रहने दिया जाए।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने शरद यादव के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को संशोधित कर दिया था जिसमें कहा गया था कि जब तक उनकी याचिका हाई कोर्ट में लंबित है तब तक उनके वेतन- भत्ते को बंद नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शरद यादव के वेतन व भत्ते पर रोक लगा दी है। जदयू सांसद आरसीपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में याचिका दायर की थी। आरसीपी सिंह ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।