Move to Jagran APP

पटना सहित बिहार के आठ जिलों में बालू खनन की बंदोबस्‍ती शुरू, इतने रुपये हों आप भी ले सकते हैं टेंडर

बिहार के आठ जिलों में बालू खनन की नई एजेंसियों की तलाश शुरू खनिज निगम चार दिसंबर तक पूरी करेगा एजेंसी चयन प्रक्रिया जान लें किसको मिलेगा टेंडर और किस तरह होगा चयन खनन विभाग ने शुरू कर दी है प्रक्रिया

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Wed, 17 Nov 2021 08:37 AM (IST)Updated: Wed, 17 Nov 2021 08:37 AM (IST)
पटना सहित बिहार के आठ जिलों में बालू खनन की बंदोबस्‍ती शुरू, इतने रुपये हों आप भी ले सकते हैं टेंडर
बिहार में शुरू हो गई बालू खनन के लिए टेंडर की प्रक्रिया। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, जागरण टीम। बिहार में खनिज विकास खनन निगम ने आठ जिलों में नए सिरे से बालू का खनन शुरू करने के लिए नई एजेंसियों की तलाश शुरू कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बालू खनन पर लगी रोक हटाए जाने के बाद खान एवं भू-तत्व विभाग ने खनिज निगम के माध्यम से नई एजेंसियों की तलाश शुरू की है। कोर्ट का निर्देश था कि एजेंसी चयन का काम खनिज विकास निगम के माध्यम से होना चाहिए। उम्मीद है कि चार दिसंबर तक एजेंसियों का चयन कर लिया जाएगा। पटना में बालू खनन के लिए 23 नवंबर तक निविदा का फैसला हो जाएगा।

loksabha election banner

पटना, सारण, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, रोहतास, जमुई और लखीसराय जिलों की नदियों से नए सिरे से बालू का खनन होना है। एक अक्टूबर हो ही राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हालांकि, पर्यावरणीय स्वीकृति के पुराने प्रमाण-पत्रों के आधार पर एजेंसी या ठीकेदार चयन के विरोध में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में मामला दायर होने के बाद एजेंसी चयन की प्रक्रिया रोक दी गई थी। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने खनन पर लगी रोक को निरस्त करते हुए एजेंसी चयन के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद अब निगम ने एजेंसी चयन का काम शुरू कर दिया है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि चार दिसंबर तक एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

पटना में बालू घाटों की बंदोबस्ती 23 तक, निविदा प्रकाशित

न्यूनतम 70 लाख और अधिकतम तीन करोड़ बोली का विकल्प

पटना में खनन विभाग ने न्यूनतम 70 लाख से तीन करोड़ रुपए से अधिक की उच्चतम बोली लगाने का विकल्प दिया है। 16 नवंबर को निविदा पेपर डाउनलोड कर 23 नवंबर तक जमा करने का मौका दिया गया है। 23 नवंबर को ही निविदा खोली जाएगी और अधिकतम बोली लगाने वालों की सूची 25 नवंबर तक जारी कर दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार पटना में 51 बालू घाट का निर्धारण बालू खनन नीति 2019 के तहत किया गया है। नई नीति के तहत अधिकतम लोगों को रोजगार से जोडऩे के उद्देश्य से एक व्यक्ति अथवा फर्म को अधिकतम दो घाटों को बंदोबस्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पटना सहित आठ जिले में बंदोबस्ती में पर्यावरण प्रदूषण के मानक को देखते हुए बालू घाटों की बंदोबस्ती खनन के लिए किया जाएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.