2017 के पहले जम्मू-कश्मीर से बीएड करने वाले शिक्षकों का रूका वेतन
2017 के पहले जम्मू-कश्मीर से बीएड कर शिक्षक की नौकरी करने वालों का वेतन रोक दिया गया है। साथ ही सरकार ने इस कोटि के शिक्षकों से फिलहाल कोई काम नहीं लेने के आदेश भी जारी किए हैं।
पटना [राज्य ब्यूरो]। सरकार के आदेशों की अनदेखी कर 2017 के पहले जम्मू-कश्मीर के विभिन्न विश्वविद्यालयों से बीएड की डिग्री लेकर बिहार में बहाल शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही सरकार ने इस कोटि के शिक्षकों से फिलहाल कोई काम नहीं लेने के आदेश भी जारी किए हैं।
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने 2017 में जम्मू कश्मीर की बीएड डिग्री को बिहार में मान्यता प्रदान की। राज्य सरकार ने 12 अप्रैल 2017 को बिहार नगर निकाय माध्यमिक शिक्षक, जिला परिषद, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली 2017 को लागू करने का फैसला किया था। जिसके तहत यह प्रावधान किए गए कि जम्मू-कश्मीर के विश्वविद्यालयों से बीएड डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर बहाल किया जा सकेगा। आदेश के साथ ही यह नियमावली प्रभावी मानी गई।
इसके साथ ही सरकार ने ऐसे शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाने के आदेश भी दे दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 2013 और 2015 में शिक्षक नियोजन के क्रम में यह आदेश दिए गए थे कि जम्मू कश्मीर से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को जिला परिषद, नगर निकाय में नियोजन के लिए दिए गए आवेदकों को मेधा सूची में शामिल किया जाए, परन्तु उनका नियोजन पत्र निर्गत नहीं किया जाए।
बावजूद कुछ जिलों ने सरकार के आदेश की अनदेखी की। जिस वजह से वेतन रोकने और काम नहीं लेने के आदेश सरकार को जारी करने पड़े। यहां बता दें कि 2017 के पहले बहाल शिक्षकों का मामला फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।