चारा घोटाला: लालू को नहीं मिली बेल, अब रांची HC में दो सप्ताह बाद सुनवाई
चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो को झारखंड हाइकोर्ट ने बेल देेने से फिलहाल इन्कार कर दिया है। उनकी याचिका पर अब दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।
पटना [जेएनएन]। चारा घोटाला मामले में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उन्हें फिलहाल बेल देने से इन्कार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। कोर्ट ने लालू यादव की बेल के मामले में निचली अदालत का रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया है।
बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से चारा घोटाला मामले में देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील के साथ ही बेल की याचिका भी दायर की गई है। इसपर शुक्रवार को सुनवाई हुई। लालू की बेल पर न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें राहत देने से इन्कार कर दिया।
बता दें कि सीबीआइ कोर्ट ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल कैद और 10 लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। उन्हें निचली अदालत से बेल नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की है। इस सजा के साथ ही चारा घोटाला के अन्य मामले (चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी) में भी उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई है।
डोरंडा मामले में आज पेश हुए लालू
उपरोक्त के अलावा चारा घोटाला के डोरांडा मामले में शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की कोर्ट में पेश हुए। लालू सहित जेल में बंद अन्य आरोपी जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा आदि भी पेश हुए। यह मामला 139.35 करोड़ रूपये की अवैध निकासी से संबंधित है। मामले में 115 से अधिक आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। मामले में सीबीआइ की ओर से गवाही दर्ज की जाएगी।
एक-दूसरे को देखकर मुस्कराये लालू व भानु प्रताप
विदित हो कि पूर्व मंत्री व भवनाथपुर के वर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही दो मामलों में कोर्ट में उपस्थित हुए। भानु प्रताप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के विशेष न्यायाधीश और आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्र की कोर्ट में हाजिरी लगाई।