शराब पिला नाबालिग से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने राजवल्लभ को दोषी करार दिया
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी राजद विधायक राजवल्लभ यादव को आज पटना के स्पेशल कोर्ट ने मामले में दोषी करार दिया है। अब उसे 21 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।
पटना, जेएनएन। नाबालिग से दुष्कर्म मामले के आरोपी राजद से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव दोषी करार दिया गया है और अब उसकी सजा का एेलान 21 दिसंबर को होगा। पटना के एमएलए-एमपी की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी राजवल्लभ समेत सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया है।
राजवल्लभ हंसते हुए आज कोर्ट पहुंचा
करीब ढाई साल से जेल में बंद राजवल्लभ आज हंसते हुए कोर्ट पहुंचा। उसके अलावा अन्य पांच अभियुक्त भी राजबल्लभ के साथ कोर्ट पहुंचे।
अन्य पांच आरोपी भी पहुंचे कोर्ट
पटना सिविल कोर्ट परिसर में स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले में फैसला सुनाया। मालूम हो कि विगत 6 फरवरी 2016 को एक नाबालिग से दुष्कर्म किए जाने के मामले में राजद से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ जून 2016 में आरोप तय किए गए थे। इसके बाद से ही निलंबित राजद विधायक जेल में बंद है।
शराब पिलाकर नाबालिग से किया था दुष्कर्म
पीड़िता ने अभियुक्त के खिलाफ शिकायत दर्ज करवायी थी। दर्ज शिकायत के अनुसार सुलेखा देवी नाम की एक महिला पीड़िता को नालंदा में बर्थडे की पार्टी के बहाने एक अनजान जगह पर ले गयी और जबरन शराब पिलायी। इसके बाद एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसे बाद में पीड़िता ने राजबल्लभ के रूप में पहचाना था।
पीड़िता ने बताया था कि दुष्कर्म के बाद उसे महिला ने तीस हजार रुपये दिये थे। उसके बाद वह अपने घर आ गई थी और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी और पुलिस में शिकायत दर्ज करवायी गयी थी।