बिहार: खरीदना है फ्लैट तो आपके लिए है खबर, आज से RERA निबंधन हुआ अनिवार्य
बिहार में अब बगैर रियल इस्टेट रेग्यूलेटरी निबंधन नंबर के फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होगी। निबंधन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
पटना [राज्य ब्यूरो]। शुक्रवार से सूबे के किसी भी निबंधन कार्यालय में फ्लैट की रजिस्ट्री बगैर रियल इस्टेट रेग्यूलेटरी (रेरा) निबंधन नंबर के नहीं होगी। पिछले दिनों राज्य कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कैबिनेट से प्रस्ताव की मंजूरी के बाद निबंधन महकमे ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालय को भेजी गई
सभी निबंधन कार्यालयों को विभाग द्वारा जारी अधिसूचना भेज दी गई है। पटना के साथ-साथ भागलपुर में फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन कुछ अधिक है। इस लिहाज से इन जिलों को अधिक सेंसेटाइज किया जा रहा है। पटना में विशेष रूप से दानापुर रजिस्ट्री ऑफिस में फ्लैटों का निबंधन अपेक्षाकृत अधिक है।
फ्लैट खरीदने वालों के हित में निर्णय, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं
निबंधन महकमे के संबंधित अधिकारियों ने बताया कि निबंधन महकमे को इस व्यवस्था के तहत कोई अतिरिक्त राशि नहीं लेनी है। यह व्यवस्था फ्लैट क्रय करने वालों के हित में शुरू की गई है। निबंधन महकमा एक क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में है।
रेरा की वेबसाइट से लिया जाना है नंबर
रजिस्ट्री के दस्तावेज में ही संबंधित फ्लैट के रेरा में निबंधन संख्या का जिक्र रहेगा। इसके लिए डाक्यूमेंट में कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की जानी है। निबंधन कार्यालय अपने स्तर रेरा के वेबसाइट पर जाकर संबंधित फ्लैट के रेरा निबंधन संख्या का सत्यापन करेगा।
रेरा नंबर सत्यापित नहीं होने पर नहीं हो सकेगा निबंधन
निबंधन महकमे ने अपने सभी निबंधन कार्यालयों को यह हिदायत दे रखी है कि अगर फ्लैट निबंधन के क्रम में रेरा निबंधन की संख्या रेरा के वेबसाइट से सत्यापित नहीं होती है संबंधित फ्लैट का निबंधन नहीं किया जाए। इसकी वजह क्रेता को आधिकारिक तौर पर बता दी जाए।