ग्रामीण बैंक कर्मियों को इसी माह से पेंशन का लाभ
ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा, इससे राज्य के 2800 सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
पटना। ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। इससे बिहार के 2800 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फायदा होगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ आरआरबी यूनियन के संयोजक डीएन त्रिवेदी ने कहा कि बुधवार को वित्त मंत्रालय और नाबार्ड द्वारा ग्रामीण बैंकों के चेयरमैन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर 15 जनवरी तक पेंशन भुगतान संबंधी औपचारिकताएं हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पुन: 17 जनवरी को वीडियो कांफ्रेंसिंग कर पूरे मामले की समीक्षा करने की बात कही है ताकि इसी महीने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जा सके।
गौरतलब है कि 30 अप्रैल 1990 को ग्रामीण बैंक कर्मियों को व्यावसायिक बैंकों के बराबर वेतन भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाने हेतु राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का अवार्ड आया था। इसे 1.9.87 के प्रभाव से ग्रामीण बैंकों में लागू किए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। इसके तहत ग्रामीण बैंक कर्मियों को वेतन भत्ता एवं अन्य लाभ तो मिला परंतु सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिला। जबकि व्यावसायिक बैंक स्तर पर 1.11.1993 के प्रभाव से पेंशन लागू की गई परंतु इसमें ग्रामीण बैंक को शामिल नहीं किया गया था। इसे लेकर ग्रामीण बैंक यूनियनों द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा था और कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। इसी बीच 25 अप्रैल 2018 को उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया। निर्णय के मुताबिक व्यावसायिक बैंकों की तरह ग्रामीण बैंकों में भी पेंशन स्कीम 1993 लागू की जाए। निर्णय से देश के 56 ग्रामीण बैंकों में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ होगा।