चारा घोटाला: रांची हाइकोर्ट लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार
चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआइ की कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई है। आज रांची हाइकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने की बात कही हैex ms
पटना [जेएनएन]। चारा घोटाला मामले सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को रांची की हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत से इससे संबंधित सारे रिकॉर्ड की मांग की है। बता दें कि सीबीआइ कोर्ट ने चारा घोटाला के विभिन्न मामलों में लालू प्रसाद को सजा सुनाई है और अभी उनकी सेहत ठीक नहीं होने की वजह से दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनकी ईलाज चल रहा है।
बता दें कि कुछ दिनों पहले झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही हाइकोर्ट ने एम्स और रिम्स की रिपोर्ट पर जवाब भी मांगा था। चाईबासा के पहले और दूसरे मामले में कोर्ट ने लालू को 5-5 साल की सजा सुनाई है। पिछले दिनों लालू को इलाज के लिए बिरसा मुंडा जेल से दिल्ली एम्स भर्ती करना पड़ा था।
23 दिसंबर से जेल में हैं बंद हैं लालू
बता दें कि 23 दिसंबर 2017 को देवघर ट्रेजरी मामले में कोर्ट ने लालू समेत 16 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसी दिन से लालू रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। इसके बाद देवघर केस में लालू को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी।
चाईबासा ट्रेजरी के दो मामले
चाईबासा ट्रेजरी के पहले केस में 30 सितंबर 2013 को कोर्ट ने लालू यादव को दोषी माना। पांच साल जेल की सजा हुई। 25 लाख रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया गया था। वहीं चाईबासा ट्रेजरी के दूसरे केस में 24 जनवरी 2018 को लालू दोषी करार। इसी दिन उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। दस लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया।
अगले महीने है बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की शादी
वहीं, 12 मई को लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की शादी भी है, जिसमें लालू के शामिल होने की बात कही जा रही है। वैसे भी लालू प्रसाद यादव की तबियत खराब चल रही है। उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने दिल्ली के एम्स अस्पताल जाकर उनका हालचाल पूछा और कहा कि उनकी सेहत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है।