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अब विदेशी नागरिक, NRI वरिष्ठ नागरिकों को रियायत नहीं देगी रेलवे

रेलवे बोर्ड से जारी आदेश के मुताबिक अब केवल भारत में स्थायी रूप से रहने वाले नागरिकों को ही विशेष रियायत पर सुविधाएं दी जाएंगी।

By Kajal KumariEdited By: Published: Tue, 04 Oct 2016 10:58 AM (IST)Updated: Tue, 04 Oct 2016 09:10 PM (IST)
अब विदेशी नागरिक, NRI वरिष्ठ नागरिकों को रियायत नहीं देगी रेलवे

पटना [वेब डेस्क]। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अरविन्द कुमार रजक ने बताया कि रेलवे बोर्ड से जारी आदेश के मुताबिक अब केवल भारत में स्थायी रूप से रहने वाले नागरिकों को ही विशेष रियायत पर सुविधाएं दी जाएंगी।

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विदेशी नागरिक अथवा एनआरआइ, वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायती सुविधाएं व अन्य लाभ नहीं मिलेगा। यह 29 सितंबर से प्रभावी हो गया है। रेलवे 60 वर्ष या इससे अधिक के पुरुष यात्री व 58 वर्ष या इससे अधिक की महिला यात्रियों को किराया सहित कई सेवाओं में रियायत देता है।

वरिष्ठ नागरिकों के कोटे पर रेल प्रशासन की नजर टेढी

ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों को दिए जा रहे कोटे पर दुरुपयोग की शिकायत मिलने पर रेल प्रशासन की नजर अब टेढ़ी हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों के कोटे के नाम पर दुरुपयोग को रोकने के लिए नया नियम लागू होगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल मुख्यालयों को पत्र भेजा है।

वरिष्ठ नागरिकों को दिखाना होगा उम्र प्रमाण पत्र

वरिष्ठ नागरिकों को अब टिकट बुकिंग के दौरान उम्र का प्रमाण देना होगा। प्रमाण दिखाने पर ही टिकट का आरक्षण किया जाएगा। कोई यात्री अगर गलत प्रमाण दिखाता है तो उसकी आरक्षित बर्थ निरस्त कर दी जाएगी।

गौरतलब है कि रेलवे में अभी तक किसी भी रेल आरक्षण केंद्र या ऑनलाइन टिकट की खरीद पर कोई भी आयु प्रमाणपत्र नहीं देना पड़ता था। वरिष्ठ नागरिक के लिए लोअर बर्थ भी कनफर्म हो जाती थी। इसके साथ ही यात्रा में पुरुषों को 60 वर्ष से अधिक होने पर 40 प्रतिशत और महिलाओं को 58 वर्ष से ऊपर होने पर 50 प्रतिशत की किराये में छूट मिलती है।

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पहले यात्रा के दौरान दिखाना पड़ता था आयु प्रमाणपत्र

यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को अपना आयु प्रमाणपत्र दिखाना होता था। ऐसे में यात्री आरक्षण कराते समय अपनी उम्र को गलत दर्शाकर वरिष्ठ नागरिक कोटे का लाभ ले लेते थे। यात्रा के दौरान अगर टीटीई पकड़ लेता था तो यात्री जुर्माना देकर बच जाते थे। इतना ही नहीं, आयु प्रमाणपत्र न दिखा पाने की स्थिति में यात्रियों से डिफरेंस फेयर वसूल कर उसे सीट दे दी जाती थी, जिससे रेल राजस्व का नुकसान होता था और सीट भी जरूरतमंद को नहीं मिल पाती थी।

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रेलवे ने बनाए कड़े नियम

इस कोटे में यात्रियों के द्वारा दुरुपयोग होने की शिकायत मिलने पर रेलवे बोर्ड ने अब नियम कड़े कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड के नए नियम के अनुसार, अब टिकट तो पहले की तरह ही बुक कराया जा सकेगा और यात्रा के दौरान ही आयु प्रमाणपत्र देना होगा। यदि यात्री आयु प्रमाणपत्र न दे सका तो उसे अब बेटिकट माना जाएगा।

अब लगेगा जुर्माना

रेलवे अब ऐसे यात्रियों से बिना टिकट का ही जुर्माना वसूलेगा। साथ ही उसकी सीट भी निरस्त कर देगा। रेलवे बोर्ड ने नए नियम का आदेश आईआरसीटीसी और क्रिस को भी भेज दिया है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों को अधिक सुविधा देने और रेलवे को राजस्व हानि से बचाने के लिए यह निर्णय किया गया है।


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