पटना वाले ध्यान दें! 30 सितंबर तक भरें प्रॉपर्टी टैक्स, 1 अक्टूबर से लगेगा जुर्माना
पटना नगर निगम ने संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की है, जिसके बाद बकाया राशि पर 1 अक्टूबर से 1.5% मासिक ब्याज लगेगा।

समय से जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स।
HighLights
संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।
1 अक्टूबर से बकाया राशि पर 1.5% मासिक ब्याज लगेगा।
समय पर कर भुगतान से शहर के विकास में मदद मिलती है।
जागरण संवाददाता, पटना। नगर निगम क्षेत्र के संपत्तिधारकों के लिए संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।
इसके बाद एक अक्टूबर से बकाया कर की मूल राशि पर हर माह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। बकाया जितने समय तक रहेगा, देनदारी उतनी ही बढ़ती जाएगी। निगम ने संपत्तिधारकों से समय पर कर जमा करने की अपील की है।
बिहार नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 के अनुसार, अप्रैल से जून तक पूरे वित्तीय वर्ष का संपत्ति कर एकमुश्त जमा करने पर मूल कर में पांच प्रतिशत की अनिवार्य छूट मिलती है।
जुलाई से सितंबर तक कर जमा करने पर कोई छूट नहीं मिलती है। अक्टूबर से कर जमा नहीं करने वाले संपत्तिधारकों को डिफाल्टर माना जाएगा और बकाया राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज लगेगा। निगम की ओर से संपत्तिधारकों को मोबाइल संदेश भेजकर कर भुगतान और कर निर्धारण कराने की जानकारी भी दी जा रही है।
बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत बकाया कर की वसूली के लिए संपत्ति की कुर्की और बिक्री का प्रविधान है।
जरूरत पड़ने पर बैंक खाता फ्रीज करने और कर वसूली के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।
निगम के अनुसार समय पर कर भुगतान से शहर में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत संरचनाओं के विकास में मदद मिलती है।
कर जमा करने वालों की संख्या और राजस्व दोनों बढ़े
नगर निगम क्षेत्र में 3.10 लाख संपत्तियों का स्व कर निर्धारण हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में नौ सितंबर तक 1,51,331 संपत्तिधारकों ने कर जमा किया है।
इससे निगम को 61.19 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 1,46,603 संपत्तिधारकों ने कर जमा किया था और निगम को 49.89 करोड़ रुपये मिले थे।
इस तरह इस वर्ष अब तक 4,383 अधिक संपत्तिधारकों ने कर जमा किया है, जबकि राजस्व संग्रह में 11.29 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
वहीं चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में मूल कर राशि पर पांच प्रतिशत की छूट का लाभ लेने के लिए 1,24,641 संपत्तिधारकों ने संपत्ति कर जमा किया था।
संपत्ति कर संग्रह विवरण
| वित्तीय वर्ष | जमा करने वाले लोग | जमा संपत्ति कर (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| 2023-24 | 2,18,620 | 104 |
| 2024-25 | 2,25,309 | 114 |
| 2025-26 | 2,41,625 | 125 |
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