एक कार और दो बाइक से ही कर सकेंगे प्रचार
पटना नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में एक कार और दो बाइक का ही इस्तेमाल कर सकते हैं।
पटना। पटना नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में एक कार और दो बाइक का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अधिक वाहनों के इस्तेमाल करने वाले प्रत्याशियों पर कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियां जप्त कर ली जाएंगी। दो चक्के के दो वाहनों के बदले चार रिक्शा प्रयोग में ला सकते हैं। कार के बदले भी चार रिक्शा से प्रत्याशी प्रचार कर सकेंगे।
नगर पंचायत क्षेत्र के प्रत्याशी चार रिक्शा या दो बाइक ही चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें चार चक्का के वाहन से चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं है। वाहनों का परमिट स्थानीय निर्वाची पदाधिकारी निर्गत करेंगे। वाहनों के विंड स्क्रीन पर उसे चिपकाना है। समर्थकों, कार्यकर्ताओं और अभिकर्ताओं को वाहन की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन प्रत्याशियों के वाहन से प्रचार पर विशेष निगरानी रखने की तैयारी में है।
जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने शहर में विशेष वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसमें प्रत्याशियों के वाहनों की भी जांच होगी। बिना परमिट के वाहन इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर जप्त किया जाएगा। वाहन खर्च से लेकर नामांकन शुल्क तक निर्धारित राशि के अंदर खर्च होना चाहिए। पटना नगर निगम के एक प्रत्याशी 30 से 40 हजार रुपये तक, जबकि नगर पंचायत के प्रत्याशी मात्र दस हजार तथा नगर परिषद के प्रत्याशी के 20 हजार रुपये तक खर्च कर सकते हैं। खर्च की गणना नामांकन पत्र भरने के बाद होने लगी है।