बिहार की जेलों में कैदियों को मिली फोन पर बातचीत की ये सुविधा ...जानिए
बिहार के जेलों में अब कैदी जेस के पीसीओ से अपने परिजनों से बात कर सकेंग। इस तरह बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां की सभी जेलों में पीसीओ की सुविधा उपलब्ध होगी।
पटना [राज्य ब्यूरो]। राज्य की सभी 57 जेलों में बंद कैदियों को सितंबर से टेलीफोन पर बातचीत करने की सुविधा मिलेगी। जेल के पीसीओ से कैदी परिजनों के साथ-साथ कानूनी राय के लिए अपने वकील से बात कर सकेंगे।
इसके लिए गृह (कारा) विभाग भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को 9.11 करोड़ रुपये का भुगतान कर रहा है। इस तरह बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां की सभी जेलों में पीसीओ की सुविधा उपलब्ध होगी।
जेल आइजी आनंद किशोर ने बताया कि 57 जेलों में कुल 105 टेलीफोन बूथ स्थापित किए जा रहे हैं। सभी आठ केंद्रीय काराओं में तीन-तीन, सभी 32 मंडल काराओं में दो-दो तथा 17 उपकाराओं में एक-एक टेलीफोन बूथ स्थापित किया जाएगा। इन पीसीओ में इनकमिंग की सुविधा नहीं होगी। जेल के टेलीफोन से बात करने वाले कैदियों को अपने परिजनों व वकील के टेलीफोन नंबर पहले से जेल प्रशासन को उपलब्ध कराने होंगे।
जेल में यह सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद ऐसा नहीं होगा कि जब चाहे कोई कैदी किसी से बात कर सकता है।
इसके लिए पहले उसे जेल प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। एक कैदी महीने में इस सुविधा का कितनी बार इस्तेमाल कर सकता है इसके लिए जेल प्रशासन जल्द ही नियम तय करेगा। बात करने के लिए कैदियों को अपनी जेब से पैसे का भुगतान भी करना होगा।
कैदियों की बातचीत की होगी रिकार्डिंग
जेल आइजी ने बताया कि जेल से संचालित टेलीफोन पर होने वाली बातचीत की वॉयस रिकार्डिंग की जाएगी। हर बातचीत की मॉनीटङ्क्षरग होगी। जब कैदी टेलीफोन से बातचीत कर रहा होगा तो मौके पर जेल का कोई अधिकारी या कर्मचारी भी मौजूद रहेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल समेत देश की चुनिंदा जेलों में कैदियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है।