Bihar Lockdown Update: पटना के Red Zone में रियायत देने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में PIL दायर
कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राजधानी पटना के रेड ज़ोन में ढील दिये जाने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में सोमवार को एक लोकहित याचिका दायर की गई है। जजों को भी पत्र लिखा गया है।
पटना, राज्य ब्यूरो। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राजधानी पटना के रेड ज़ोन में ढील दिये जाने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में सोमवार को एक लोकहित याचिका दायर की गई है। कुछ वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश सहित सभी जजों को पत्र भी लिखा है।
एडवोकेट विकास कुमार ने 26 अप्रैल को मोबाइल पर लिखे पत्र के जरिए प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए पटना हाईकोर्ट को बताया है कि पटना में कोरोना संक्रमितों की संख्या एकाएक बढ़कर 33 और पूरे सूबे में बढ़कर करीब 325 तक पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के 15 अप्रैल की संशोधित गाइडलाइन में साफ तौर पर मना किया गया है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना के अतिसंवेदनशील इलाकों, कंटेनमेंट ज़ोन और रेड ज़ोन में 20 अप्रैल से होने वाले लॉकडाउन की ढील लागू नहीं होगी।
इसके बावजूद राज्य सरकार ने पटना में रेड जोन इलाकों में अतिरिक्त सेवाओं को शुरू करने की ढील 20 अप्रैल के बाद दे दी है। नतीजा यह है कि कोरोना के अति संवेदनशील इलाकों के आसपास सरकारी व अन्य दफ्तर व दुकानें खुल गई हैं। परिणामस्वरूप इन महकमों के कर्मियों को पटना में रेड ज़ोन होते हुए रोज़ाना दफ्तर आना पड़ता है! इस तरह से राज्य सरकार की लापरवाही से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है।
बहरहाल, कोरोना संक्रमण के बढ़ने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोकहित याचिका में दायर आंकड़े अब और बढ़ गए हैं। जिस समय याचिका दर्ज करायी गयी थी, उस समय पटना में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 33 थी, लेकिन कुछ ही घंटों में बढ़कर 40 हो गई। वहीं बिहार का यह आंकड़ा सवा तीन सौ से अधिक हो गया है। खास बात कि सोमवार को तो बिहार के तीन जिलों में भी