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पटना के हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत मामले में CBI को नहीं मिले सबूत, पोक्सो कोर्ट में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट

Published: Wed, 07 Oct 2026 09:29 AM (IST)

पटना के हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने पॉक्सो कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है।

सीबीआई जांच। फाइल फोटो

सीबीआई जांच। फाइल फोटो

HighLights

  1. सीबीआई ने नीट छात्रा की मौत मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की।

  2. जांच में किसी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की बात कही।

  3. मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को पॉक्सो कोर्ट में होगी।

जागरण संवाददाता, पटना। हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने मंगलवार को पाक्सो के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन रमण की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी।

सीबीआइ ने अपनी जांच में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ घटना से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने की बात कही है। मामले में अब 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अदालत ने सूचक को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। 

अपर लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद ने बताया कि सीबीआइ ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा है कि किसी के खिलाफ ऐसा साक्ष्य नहीं मिला, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके। अदालत में 13 अक्टूबर को इस रिपोर्ट पर आगे की सुनवाई होगी।

रेप के बाद हत्या का आरोप

मामले की मूल प्राथमिकी नौ जनवरी 2026 को चित्रगुप्त नगर थाने में छात्रा के पिता के बयान पर दर्ज की गई थी।

प्राथमिकी के अनुसार, छात्रा हॉस्टल में बेहोशी की हालत में मिली थी। उसके पिता ने छात्रा के शरीर पर चोट के निशान होने की बात कही थी।

उन्होंने बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के प्रयास की आशंका भी जताई थी। छात्रा को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार ने इसकी जांच सीबीआइ से कराने की सिफारिश की थी।

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