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पटना नगर निगम पर हर रोज लगेगा जुर्माना, पर्यावरण के प्रति बेरुखी पर प्रदूषण बोर्ड ने कसा शिकंजा

Patna Nagar Nigam News बिहार राज्‍य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना नगर निगम पर ठोंका 50 हजार का जुर्माना कचरा जलाने के मामले में बोर्ड व निगम आमने-सामने आगे से अब प्रतिदिन के हिसाब से नगर निगम पर होगा जुर्माना

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Sat, 10 Apr 2021 07:07 AM (IST)Updated: Sat, 10 Apr 2021 07:07 AM (IST)
पटना नगर निगम पर हर रोज लगेगा जुर्माना, पर्यावरण के प्रति बेरुखी पर प्रदूषण बोर्ड ने कसा शिकंजा
पटना नगर निगम पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगाया है जुर्माना। फाइल फोटो

पटना, जागरण संवाददाता। Patna Municipal Corporation News: बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Bihar State Pollution Control Board) ने पटना नगर निगम पर फिर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। बोर्ड ने निगम पर दोबारा जुर्माने की कार्रवाई की है। 15 दिन पहले भी बोर्ड ने 25 हजार का जुर्माना लगाया था, लेकिन उसे भी निगम ने जमा नहीं किया। अलबत्ता, रामचक बैरिया में आग कई दिनों तक लगी रही। इसके बाद बोर्ड ने दोबारा कार्रवाई की। इस तरह निगम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल के आदेश पर लगाया जुर्माना

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार घोष ने कहा, बड़े पैमाने पर कचरा जलाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जुर्माना लगाने का प्रविधान किया है, ताकि कचरा जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति की जा सके।

बैरिया के कचरा डंपिंग यार्ड में लगी आग पर निगम गंभीर नहीं

बता दें कि राजधानी के रामचक बैरिया में कुछ दिनों पूर्व कचरा जलने की शिकायत मिली थी। बोर्ड ने मामले की जांच की तो शिकायत सही पाई गई। उसके बाद बोर्ड ने निगम से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन निगम ने निर्धारित समय अवधि में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसके बाद बोर्ड ने जुर्माना लगाया। उस अवधि के बाद भी रामचक बैरिया के कचरा डंपिंग केंद्र पर आग जलती रही। इसके बाद बोर्ड ने दोबारा नगर निगम पर 25 हजार का जुर्माना ठोंका है।

जुर्माना देने तक हर रोज बढ़ती जाएगी राशि

बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम ने अगर निर्धारित अवधि में जुर्माना जमा नहीं किया तो अब प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना निर्धारित किया जाएगा। निगम जब तक जुर्माना जमा नहीं करेगा, तब तक जुर्माने की राशि बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार कचरा जलाना अपराध है। इससे सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है।


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