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बिना अनुमति जियो ने पटना में लगाए पोल, अब 15 दिन में देना होगा 1.21 करोड़ जुर्माना

पटना नगर निगम से अनुमति के बिना पोल लगाने के मामले में जियो कंपनी को 15 दिन के अंदर जुर्माना देना होगा।

By Edited By: Published: Wed, 10 Apr 2019 07:20 PM (IST)Updated: Thu, 11 Apr 2019 12:23 PM (IST)
बिना अनुमति जियो ने पटना में लगाए पोल, अब 15 दिन में देना होगा 1.21 करोड़ जुर्माना
पटना, जेएनएन। पटना नगर निगम की अनुमति के बिना निगम क्षेत्र में जिओ कंपनी द्वारा पोल लगाए जाने को लेकर निगम कंपनी से जुर्माना वसूल करेगा। इस बाबत निगम ने कंपनी को नोटिस जारी करते हुए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माने की राशि 1 करोड़ 21 लाख 80 हजार रुपये है। इसके लिए निगम ने कंपनी को 15 दिनों की मोहलत दी है।

यदि इस अवधि में जुर्माने की राशि नहीं जमा की जाती है तो निगम फिर आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं जिओ के अधिकारियों के मुताबिक अभी तक निगम द्वारा राजधानी के विभिन्न अंचलों कंकड़बाग, नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, बांकीपुर आदि क्षेत्रों में लगे जिओ के 570 पोल काट दिए गए हैं। एक पोल को लगाने में कंपनी को लगभग 12 हजार रुपये की लागत आती है। लिहाजा इस हिसाब से अभी तक 85 लाख रुपये के पोल निगम ने काट दिए हैं।

डिश चैनल और वायर से इंटरनेट था प्रमुख
गौरतलब है कि जिओ कंपनी द्वारा राजधानी में डिश चैनल और वायर से इंटरनेट सहित अन्य सुविधाओं के लिए पोल लगाये गए थे। इसके लिए कंपनी ने नगर विकास और निगम से एनओसी लेने के लिए आवेदन दे रखा था। लेकिन अनुमति नहीं मिली थी। इससे पहले ही कंपनी द्वारा विभिन्न अंचलों में हजारों पोल लगा दिए गए थे। कंपनी को पूरे शहर में लगभग 40 हजार पोल लगाने हैं। अप्रैल महीने में ही कंपनी द्वारा सेवा की शुरुआत की जानी थी परंतु इस विवाद के कारण तिथि टालनी पड़ी।

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