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पटना में कल लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफिक चालान से लेकर पारिवारिक विवादों का मौके पर होगा निपटारा

Published: Fri, 11 Sep 2026 10:19 PM (IST)Updated: Fri, 11 Sep 2026 10:21 PM (IST)

पटना में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिविल कोर्ट और अनुमंडल स्तरीय न्यायालयों में विभिन्न प्रकार के सुलहनीय मामलों का निपटारा होगा।

पटना में लगेगा लोक अदालत। (जागरण)

पटना में लगेगा लोक अदालत। (जागरण)

HighLights

  1. राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय मामलों का त्वरित निपटारा।

  2. गांधी मैदान में पुराने ट्रैफिक चालानों के लिए विशेष शिविर।

  3. विवादों का समाधान कम समय, कम खर्च में संभव।

जागरण संवाददाता, पटना। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को पटना सदर स्थित सिविल कोर्ट के अलावा पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज के अनुमंडल स्तरीय न्यायालयों में किया जाएगा।

इसमें सुलहनीय और समझौता योग्य मामलों का पक्षकारों की आपसी सहमति से त्वरित निष्पादन किया जाएगा। लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए किसी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता है।

राष्ट्रीय लोक अदालत में संधि योग्य लघु आपराधिक मामलों के अलावा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से जुड़े मामले, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना दावा वाद, सिविल वाद, श्रम विवाद, बैंक ऋण वसूली तथा अन्य समझौता योग्य मामलों का समाधान किया जाएगा।

पुराने ट्रैफिक चालानों के लिए गांधी मैदान में शिविर

तीन माह से अधिक पुराने लंबित ट्रैफिक चालानों के निष्पादन के लिए गांधी मैदान के गेट संख्या-7 के समीप विशेष शिविर लगाया जाएगा। यहां 30 बेंच बनाए गए हैं।

वाहन मालिक या चालानधारी यहां पहुंचकर अपने लंबित चालानों का नियमानुसार निष्पादन करा सकेंगे। संबंधित मामलों में लागू प्रावधानों के तहत उपलब्ध छूट का लाभ भी दिया जाएगा। इससे लंबे समय से लंबित चालानों के निपटारे का रास्ता आसान होगा।

छह अनुमंडलों में भी होगा आयोजन

पटना सदर के साथ पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज में आयोजित होने वाली लोक अदालत में पक्षकारों की सहमति के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाएगा।

लोक अदालत के माध्यम से विवादों का समाधान कम समय और कम खर्च में होने के साथ पक्षकारों को न्यायालयों के बार-बार चक्कर लगाने से भी राहत मिलती है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना, अनामिका टी. ने जिलेवासियों से 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवादों के शीघ्र समाधान का प्रभावी मंच है। इससे न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करने में भी मदद मिलती है।

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