थानेदार से HC का चुभता सवाल: अतिक्रमणकारियों से कितना कमा लेते हैं आप?
पटना में सड़क अतिक्रमण को हटाने को लेकर कोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार किया है। अतिक्रमण के कारण सड़क जाम जारी रहने पर कोर्ट ने पुलिस को कार्रवाई की चेतावनी दी है।
पटना [राज्य ब्यूरो]। हाईकोर्ट की लगातार सख्ती के बावजूद पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही। मामला पटना में अतिक्रमण का है। राजधानी के जक्कनपुर एवं एवं मीठापुर क्षेत्र में अतिक्रमण एवं ट्रैफिक जाम की समस्या पर पटना हाईकोर्ट ने जक्कनपुर थानाध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने थानाध्यक्ष से पूछा अतिक्रमणकारियों से प्रत्येक माह कितनी कमाई हो जाती है?
न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी एवं न्यायाधीश नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने अवमानना के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि जाम की समस्या सड़क को अतिक्रमित कर लेने के कारण होती है। थाने के अधिकारी चाहें तो इसे रोक सकते हैं। लेकिन, वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि इससे उनकी कमाई होती है।
कोर्ट में उपस्थित यातायात अधीक्षक ने सफाई देते हुए कहा कि प्रत्येक थानेदारों को अपने इलाके की जिम्मेदारी दी गई है। खंडपीठ ने थानाध्यक्ष को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि सुनवाई की अगली तिथि तक सड़क पर अतिक्रमण के कारण जाम पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
याचिका अरविन्द्र कुमार ने दायर की थी।