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पटना हाईकोर्ट का आदेश: 16 दिसंबर से शुरू होगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी की मुख्य परीक्षा

बिहार कर्मचारी चयन आयोग की इंटर स्‍तरीय ग्रुप डी की मुख्य परीक्षा को लेकर यह बड़ी खबर है। पटना हाईकोर्ट ने आयोग को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 दिसंबर से मुख्‍य परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है।

By Amit AlokEdited By: Published: Thu, 10 Dec 2020 10:37 AM (IST)Updated: Thu, 10 Dec 2020 10:03 PM (IST)
पटना हाईकोर्ट का आदेश: 16 दिसंबर से शुरू होगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी की मुख्य परीक्षा
बिहार कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी की मुख्य परीक्षा की प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

पटना, स्‍टेट ब्‍यूरो। BSSC Group D Intermediate Level Main Examination बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह काम की खबर है। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी (इंटर स्तरीय) की मुख्य परीक्षा 13 दिसंबर से होने जा रही है। इसकी बहाली का विज्ञापन साल 2014 में प्रकाशित किया गया था, लेकिन किसी न किसी कारण से प्रतियोगिता परीक्षा अभी तक टलती रही थी। पटना हाईकोर्ट ने इसपर चिंता जताते हुए कहा है कि अब इसमें और देरी करना उचित नहीं होगा।

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2018 में हुई थी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्‍य परीक्षा 13 दिसंबर से

विदित हो कि कर्मचारी चयन आयोग ने इंटर स्तरीय ग्रुप डी के 12140 पदों पर बहाली के लिए साल 2014 में ही आवेदन मांगे थे। चार साल बाद आठ से 10 दिसंबर 2018 तक छह चरणों में इसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में असफल परीक्षार्थियों के मुकदमे की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। इसमें कोर्ट ने आयोग को परीक्षा के मॉडल आंसर एक सप्ताह के भीतर प्रकाशित करने तथा आपत्तियों की एक्सपर्ट कमेटी से जांच कराने का आदेश दिया। आयाेग ने इस आदेश की वैधता को अपने अपील में चुनौती दी है। इसमें सुनवाई के दौरान बुधवार को हाईकोर्ट  की खंडपीठ ने आयोग को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 13 दिसंबर से मुख्य परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2021 में होगी।

मुकदमे के फैसले पर निर्भर करेगा परीक्षा का रिजल्‍ट

पटना हाईकोर्ट ने आयोग को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 13 दिसंबर से मुख्‍य परीक्षा लेने की अनुमति दे दी है। बुधवार को कर्मचारी चयन आयोग की अपील पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने मुकदमे की सुनवाई की। कोर्ट के अनुसार परीक्षा का रिजल्‍ट मुकदमे के फैसले पर निर्भर करेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि साल 2014 में प्रकाशित विज्ञापन के तहत बहाली में बहुत विलंब हो चुका है, इसलिए अब और विलंब करना उचित नहीं है।


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