Move to Jagran APP

बेटी की शादी में भाग ले सकेंगे एमएलसी रीतलाल, पटना हाईकोर्ट ने दी है अस्‍थाई जमानत

पुत्री की शादी के उपलक्ष्य में दानापुर के विधान पार्षद रीतलाल यादव को गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने अस्थाई जमानत दे दी। वे लंबे समय से बेउर जेल में बंद हैं।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Thu, 16 Jan 2020 07:15 PM (IST)Updated: Thu, 16 Jan 2020 07:15 PM (IST)
बेटी की शादी में भाग ले सकेंगे एमएलसी रीतलाल, पटना हाईकोर्ट ने दी है अस्‍थाई जमानत
बेटी की शादी में भाग ले सकेंगे एमएलसी रीतलाल, पटना हाईकोर्ट ने दी है अस्‍थाई जमानत

पटना, राज्य ब्यूरो। पुत्री की शादी के उपलक्ष्य में दानापुर के विधान पार्षद रीतलाल यादव को गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने अस्थाई जमानत दे दी। वे लंबे समय से बेउर जेल में बंद हैं। गुरुवार को न्यायाधीश ए अमानुल्लाह की एकलपीठ ने व्यक्तिगत कारणों की वजह से उन्हें 15 दिनों की औपबंधिक जमानत दे दी है।

loksabha election banner

बताया जाता है कि शादी समारोह संपन्न करने के बाद विधान पार्षद रीतलाल यादव को 10 फरवरी को आत्म समर्पण करना होगा। वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने कहा कि यादव लंबे समय से जेल में बंद हैं। एक मामला मनी लॉन्डरिंग का है, जबकि दूसरा मामला अन्य प्रकार के फौजदारी मुकदमे से जुड़ा है।

उन्‍होंने बताया कि विधान पार्षद रीतलाल यादव मनी लॉन्डिरिंग के मामले में 6 साल 9 महीने जेल में रह चुके हैं, जबकि दूसरे मामले में वे 10 साल से जेल में हैं। उन्‍हाेंने बताया कि 4 फरवरी को रीतलाल की बेटी की शादी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि शादी के तुरंत बाद आत्म समर्पण कर दें। मनी लॉन्डिरिंग के मामले में कोर्ट से पहले भी इनका रीतलाल यादव की जमानत रद्द हो चुकी है। बता दें कि बेउर जेल से पहले कुछ दिनों के लिए रीतलाल को भागलपुर की जेल में भी रखा गया था। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.