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आखिर पप्पू यादव को पटना हाईकोर्ट ने दे दी जमानत, पुलिस पर जानलेवा हमला का था मामला

पुलिस पर जानलेवा हमला और सार्वजनिक रूप से उपद्रव करने के एक मामले में पटना हाईकोर्ट ने जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को जमानत दे दी।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Thu, 01 Aug 2019 09:10 PM (IST)Updated: Thu, 01 Aug 2019 09:10 PM (IST)
आखिर पप्पू यादव को पटना हाईकोर्ट ने दे दी जमानत, पुलिस पर जानलेवा हमला का था मामला
आखिर पप्पू यादव को पटना हाईकोर्ट ने दे दी जमानत, पुलिस पर जानलेवा हमला का था मामला

पटना, राज्य ब्यूरो। पुलिस पर जानलेवा हमला और सार्वजनिक रूप से उपद्रव करने के एक मामले में पटना हाईकोर्ट ने जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को जमानत दे दी। कल अदालत ने उनसे कहा था कि वे यदि रास्ता जाम कर आंदोलन ना करने की कसम खाते हैं तो उन्हें जमानत दी जा सकती है। आज जैसे ही इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई पूर्व सांसद के वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने कोर्ट को मौखिक आश्वासन दिया कि भविष्य में पप्पू यादव एवं उनकी पार्टी धरना, प्रदर्शन, जुलूस जैसे कार्यक्रम संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में ही करेगी और कानून व्यवस्था का पूरा पालन किया जाएगा। 

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पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान को लेकर राज्य सरकार तलब

न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि उपद्रव के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने एवं अन्य प्रकार के उपद्रव से क्षति होने पर सामूहिक जुर्माना वसूलने वाले कानून का पालन किया जायेगा या नहीं। इसकी जानकारी अदालत को दो सप्ताह  के अंदर राज्य सरकार को देनी है। अदालत ने सामूहिक जुर्माना वसूलने वाले कानून 1982 के प्रावधानों के हिसाब से कार्रवाई करने हेतु सभी जिलाधिकारियों को यह एक्ट उपस्थित कराने को कहा है।

21 दिसंबर को पप्‍पू यादव ने किया था प्रदर्शन 

गौरतलब है कि पिछले साल 21 दिसंबर को गर्दनीबाग में पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था। उनकी पार्टी द्वारा हिंसक प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गयी। जिससे गर्दनीबाग के एक दारोगा को गंभीर रूप से चोटें आयी थी। इस घटना के सिलसिले में 21 दिसंबर को ही गर्दनीबाग थाना काण्ड संख्या 569/ 2018 दर्ज किया गया था।  उक्त घटना को लेकर पप्पू यादव सहित 25 लोगों को नामजद अभियुक्त और करीब 300 लोगों को अज्ञात अभियुक्त बनाया गया था। इसी मामले में निचली अदालत ने पप्पू यादव की जमानत इस साल 24 मई को खारिज कर दी थी। इससे पहले अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पप्पू यादव पर कुल मिला कर 26 आपराधिक मामले लंबित हैं।     

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