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पटना में भयंकर जलजमाव पर हाईकोर्ट ने तरेरी आंख, कहा-कोई बख्शा नहीं जाएगा

पटना के कई इलाकों में भयंकर जलजमाव के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और कहा है कि इसके लिए जो भी अधिकारी जिम्मेवार होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

By Kajal KumariEdited By: Published: Wed, 16 Oct 2019 11:31 AM (IST)Updated: Wed, 16 Oct 2019 10:23 PM (IST)
पटना में भयंकर जलजमाव पर हाईकोर्ट ने तरेरी आंख, कहा-कोई बख्शा नहीं जाएगा
पटना में भयंकर जलजमाव पर हाईकोर्ट ने तरेरी आंख, कहा-कोई बख्शा नहीं जाएगा

पटना, जेएनएन। पटना में भयंकर जलजमाव के मामले पर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसपर कोर्ट ने बिहार सरकार के संबंधित अधिकारियों पर आंखे तरेरी हैं और कहा है कि इस स्थिति के लिए जो भी लोग जिम्मेवार हैं, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जायेगा।

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कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने मामले पर वकीलों की शिकायतें सुनते हुए सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर करने की नीति पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सभी जिम्मेदार अधिकारियों को इस मामले में जवाब देना होगा।

इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व सांसद सह जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को  वकील के माध्यम से अपनी बात कोर्ट के सामने रखने को कहा है। इस मामले में कोर्ट ने दानापुर नगर परिषद और बुडको को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है।अब इसकी अगली सुनवाई 18अक्टूबर को होगी,जिसके लिये एडवोकेट जनरल ने कोर्ट से अनुरोध किया था।

कारणों की जांच के लिए चार सदस्यीय कमिटी बनी

राज्य सरकार ने पटना में भीषण जलजमाव के कारणों की जांच के लिए चार सदस्यीय कमीटी का गठन कर दिया है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी जलजमाव के कारणों और इसके लिए दोषी अधिकारियों और पदाधिकारियों को चिह्नित करते हुए रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी। इस कमेटी को एक महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार सौंपने के लिए कहा गया है।


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