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पटना के 10 हजार आर्म्स लाइसेंस नवीकरण पर तलवार, जानें क्यों हुआ एेसा

पटना में बड़ी संख्या में लोगों ने आर्म्स की मूल बनावट से छेड़छाड़ की है। एेसे में लाइसेंस के नवीकरण पर तलवार लटक गई है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Tue, 22 Jan 2019 12:25 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jan 2019 12:25 PM (IST)
पटना के 10 हजार आर्म्स लाइसेंस नवीकरण पर तलवार, जानें क्यों हुआ एेसा
पटना के 10 हजार आर्म्स लाइसेंस नवीकरण पर तलवार, जानें क्यों हुआ एेसा

पटना, जेएनएन। पटना जिले के 10 हजार आर्म्स के लाइसेंस नवीकरण पर तलवार लटक गई है। जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव के पहले लाइसेंस रद कर सकता है। बड़ी संख्या में लोग आर्म्स की मूल बनावट में छेड़छाड़ कर दिए हैं। कोई दूरबीन लगाया है तो कोई बिना अनुमति के छोटा और आकर्षक बना लिया है। ऐसे लोगों के आर्म्स के नवीकरण पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।

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जिले में 50 हजार आर्म्स धारक

जिले में 50 हजार आर्म्स धारक हैं। इनमें बड़ी संख्या में लोग नवीकरण नहीं कराए हैं। उनका भी लाइसेंस रद होगा। थानेदारों को लाइसेंस सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। आपराधिक चरित्र वालों का भी लाइसेंस रद होगा। दूसरे जिले से लाइसेंस लेकर पटना में स्थायी तौर पर हथियार के साथ रहने वालों पर भी कार्रवाई होने जा रही है। शस्त्रधारी की मृत्यु के बाद भी हथियार रखने वालों का लाइसेंस रद किया जाएगा। जिला प्रशासन सूची तैयार करा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों ने 2017 में नवीकरण की तिथि समाप्त होने के बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ऐसे मामलों में जिलाधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही लाइसेंस का नवीकरण होगा। आर्म्स एक्ट 2016 में बदलाव के बाद कानून काफी सख्त हो गया है।

अब केवल तीन वर्ष का नवीकरण

अब केवल तीन वर्ष के लिए नवीकरण होता है। इसमें हथियार के साथ आर्म्स मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। जिला प्रशासन आर्म्स रखने वालों को नोटिस जारी करना प्रारंभ कर दिया है। आर्म्स धारकों को यूआइएन नंबर लेना है। इसमें भी लोग रूचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे लोगों का लाइसेंस भी रद होने जा रहा है। यह शस्त्र अनुज्ञप्ति के लिए पहचान नंबर है। बहुत से लोग पटना जिले से आर्म्स लाइसेंस निर्गत कराने के बाद दूसरे जिले में बिना सूचना के चले गए हैं। इस संबंध में प्रक्रिया पूरी नहीं करने वालों का भी लाइसेंस रद हो जाएगा।

थानेदारों से कराया जा रहा सत्यापनः डीएम

पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि थानेदारों से सत्यापन कराया जा रहा है। आपराधिक चरित्र वाले, दूसरे जिले से लाइसेंस लेकर पटना में स्थायी तौर पर हथियार के साथ रहने, यूआइडी नंबर नहीं रखने वाले, शस्त्रधारी की मृत्यु के बाद भी हथियार रखने वालों का लाइसेंस रद किया जाएगा।


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