विधानसभा सत्र के लिए अधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति
जासं पटना बिहार विधानसभा का सत्र 28 जून से शुरू होने जा रहा है।
पटना। बिहार विधानसभा का सत्र 28 जून से शुरू हो रहा है। यह 27 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान विधानसभा के आसपास सुरक्षा-व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए बुधवार को बड़ी संख्या में दंडाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों के साथ जवानों की तैनाती कर दी गई। विधानसभा सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था चौकस रखने के लिए सीसीटीवी से भी निगरानी होगी।
जिलाधिकारी कुमार रवि और एसएसपी गरिमा मलिक ने बुधवार को विधानसभा परिसर में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्रीफिंग की। उसके बाद विधानमंडल के चारों तरफ और सभी गेटों का निरीक्षण किया। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को सुरक्षा सख्त बनाए रखने का आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि विधानमंडल भवन के मुख्य द्वार पर सदस्यों को पहचानने एवं आगंतुकों की चेकिंग की जिम्मेवारी सुरक्षा प्रभारी की होगी। पूर्व में दिए गए निर्देश के अनुसार विधानमंडल परिसर में सदस्य भी शस्त्र के साथ अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सचिवालय, विधानसभा व विधान परिषद क्षेत्र में बिना प्रवेश पत्र के किसी भी व्यक्ति या वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि विधानमंडल परिसीमा में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र के साथ प्रवेश न करने पाए।
--गर्दनीबाग धरनास्थल पर खुलेगा नियंत्रण कक्ष--
विधानमंडल नियंत्रण कक्ष के साथ गर्दनीबाग धरनास्थल पर भी नियंत्रण कक्ष कार्य करेगा। दोनों स्थलों पर वायरलेस सेट व दूरभाष की व्यवस्था रहेगी। नियंत्रण कक्ष में सभी आवश्यक उपकरणों, दवाईयों, चिकित्सक व चिकित्सा दल के साथ एंबुलेंस की व्यवस्था रहेगी। फायर टेंडर व पोर्टेबल अग्निशाम यंत्र भी मुस्तैद रहेगा।
---समन्वय बना थानाध्यक्ष करेंगे निगरानी---
जिलाधिकारी ने कहा कि थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग का दायित्व होगा कि गर्दनीबाग धरनास्थल व उसके आसपास के संबंधित क्षेत्रों में अपने स्तर से पूरी निगरानी रखेंगे और विधि-व्यवस्था बनाए रखेंगे। साथ ही धरनास्थल के लिए प्रतिनियुक्त वरीय दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी से समन्वय रखकर विधि-व्यवस्था संधारित रखने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
---लागू रहेगी धारा 144---
जिलाधिकारी ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर कुमारी अनूप सिंह ने बिहार विधानमंडल के सत्रावधि में परिसर व आसपास के क्षेत्र में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। संपूर्ण विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में अपर जिला दंडाधिकारी, विधि-व्यवस्था श्रीकृष्ण कन्हैया प्रसाद सिंह व एसपी मध्य प्राणतोष कुमार दास रहेंगे।
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप