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पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब शनिवार को भी खुलेगा कोर्ट

पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब हर शनिवार को उन मुकदमेे की सूचीबद्ध किया जाएगा जिसकी सुनवाई जरूरी हो गई है।

By Ravi RanjanEdited By: Published: Tue, 05 Sep 2017 08:21 PM (IST)Updated: Wed, 06 Sep 2017 11:24 PM (IST)
पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब शनिवार को भी खुलेगा कोर्ट

पटना [राज्य ब्यूरो]। लंबित मुकदमों के बढ़ते दबाव को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब हर शनिवार को अत्यावश्यक मुकदमों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। विदित हो कि प्रत्येक शनिवार पटना हाईकोर्ट में अवकाश रहता है।
 

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जानकारी के अनुसार शुरूआत में शनिवार के दिन क्रिमिनल अपील, जेल अपील जैसे मामलों पर एकल पीठ एवं दो सदस्यीय खंडपीठ सुनवाई करेगी। इन मामलों की सुनवाई के लिए लीगल एड काउंसिल की मदद ली जाएगी। मालूम हो कि निचली अदालत से सजा मिलने के बाद अभियुक्त हाईकोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा में लंबे समय तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। 

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हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से यह भी जानकारी दी गई कि पटना हाईकोर्ट में करीब डेढ़ लाख लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए प्रत्येक मंगलवार एवं गुरुवार को पुराने मामलों पर सुनवाई होगी। जिन मामलों की सुनवाई होगी उसकी जानकारी संबंधित पक्षों को पहले ही दे दी जाएगी। ताकि मामले की सुनवाई के समय अनावश्यक स्थगन नहीं लिया जा सकेे। 
 

इतना ही नहीं प्रत्येक मंगलवार एवं गुरुवार को सभी बेंच में जमानत, क्वैशिंग (मामले को रद कराने संबंधी), आपराधिक रिट याचिका, लोकहित याचिका, स्थानांतरण, निलंबन कैट आदि से जुड़े मामले देखे जाएंगे। 

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