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बोधगया बम ब्लास्ट मामले में सजा का एेलान, सभी दोषी आतंकियों को मिली उम्रकैद

बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट मामले में शुक्रवार को एनआइए की विशेष कोर्ट ने सभी पांंचों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन्हें 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

By Kajal KumariEdited By: Published: Thu, 31 May 2018 09:49 AM (IST)Updated: Sat, 02 Jun 2018 11:23 AM (IST)
बोधगया बम ब्लास्ट मामले में सजा का एेलान, सभी दोषी आतंकियों को मिली उम्रकैद
बोधगया बम ब्लास्ट मामले में सजा का एेलान, सभी दोषी आतंकियों को मिली उम्रकैद

पटना [जेएनएन]। बोधगया बम ब्लास्ट मामले में सभी आरोपी आतंकियों को शुक्रवार को पटना एनआइए की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास का फैसला सुनाया। सभी दोषी आतंकियों की सजा के सभी बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए एनआइए की विशेष अदालत ने सबको उम्रकैद के साथ ही 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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शुक्रवार की सुबह आठ बजे के बाद ब्लास्ट के सभी आरोपियों को पटना के बेउर जेल से एनआइए कोर्ट लाया गया। मामला संवेदनशील होने के कारण जेल से कोर्ट तक की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। डॉग स्क्वॉड और बम स्क्वॉड की टीम कोर्ट की सुरक्षा की जांच कर रही थी। 

बता दें कि बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट मामले में पांच आइएम आतंकियों को गुरुवार को ही सजा सुनाई जानी थी लेकिन अधिवक्ता द्वारा बहस के लिए समय मांगने के कारण एनआइ कोर्ट ने सजा टाल दी थी। बहस पूरी हो जाने के बाद शुक्रवार को सभी आरोपियों की सजा का एेलान किया गया।

25 मई को कोर्ट ने दोषी करार दिया था
एनआइ की विशेष अदालत ने पांचों अभियुक्तों को 25 मई को दोषी करार दिया था। सजा सुनाने के लिए शुक्रवार को फिर इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, मुजीबुल्लाह अंसारी, उमेर सिद्दिकी और अजहर उद्दीन कुरैशी को बेउर जेल से लाकर न्यायालय में पेश किया गया ।
एनआइए के विशेष लोक अभियोजक ललन प्रसाद सिन्हा ने बहस करते हुए कहा कि घटना सात जुलाई, 2013 की है। महाबोधि मंदिर में नौ जगह पर बम विस्फोट किया गया था। सिन्हा ने अदालत को बताया कि यह आतंकी हमला था जिसका मकसद बौद्ध मंदिर परिसर में स्थित आवासीय विद्यालय में रह रहे सैकड़ों बच्चों को खत्म कर देना था। आरोपितों ने बौद्ध मंदिर के अंदर और बाहर कुल 13 बम प्लांट किए थे। इसमें से नौ बमों में विस्फोट हुआ और तीन जिंदा बरामद किए गए थे। 

चार साल 10 महीने और 12 दिन बाद आया था फैसला
बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट मामले में चार साल 10 माह 12 दिन के बाद शुक्रवार, 25 मई को एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने मामले के सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था। 
7 जुलाई 2013 को बोधगया में हुए नौ धमाकों में पांच आरोपियों के खिलाफ एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था।  साल 2013 में हुए इस धमाके में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु और म्यांमार के एक तीर्थ यात्री घायल हो गए थे।

मामले में 90 गवाहों की हुई थी पेशी

बोधगया बम ब्लास्ट में एनआईए ने करीब 90 गवाहों को पेश किया और 11 मई, 2018 को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद स्पेशल जज ने 25 मई तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर नियत तारीख को फैसला सुनाया गया और पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया गया था।

जांच एजेंसी एनआईए ने इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी और मुजीबुल्लाह अंसारी को आरोपी बनाया था जिसे शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया। हैदर, मुजीबुल्लाह और इम्तियाज रांची के रहने वाला है, जबकि उमर और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला है। 


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