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ट्यूशन पढ़ने गई आठ साल की बच्‍ची से की थी गंदी हरकत, नालंदा के अब्‍दुल को सजा मिलनी तय

Nalanda Crime आरोपित सिलाव थाना क्षेत्र के हैदरगंज कड़ाह में किराए पर रहकर टयूशन पढ़ाता था। आठ वर्षीया बच्ची अपनी एक सहेली के साथ टयूशन पढऩे वहां गई थी पढ़ाने के दौरान वह बच्ची संग गलत हरकत कर बैठा।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Tue, 15 Jun 2021 03:40 PM (IST)Updated: Tue, 15 Jun 2021 03:40 PM (IST)
आठ साल की बच्‍ची से छेड़खानी के मामले में होगी सजा। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

बिहारशरीफ, जागरण संवाददाता। बिहार के नालंदा मिले में आठ साल की बच्‍ची से गंदी हरकत करने वाले मो. अब्‍दुल रहमान को अब सजा मिलना तय हो गया है। कोर्ट ने भी उसे दोषी मान लिया है। इस मामले में उसे दो दिन बाद सजा भी सुना दी जाएगी। उसने बच्‍ची के साथ तब घिनौनी हरकत की, जब वह ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी। जिला न्यायालय के एडीजे छह सह पाक्सो स्पेशल न्यायधीश आशुतोष कुमार ने छेडख़ानी के आरोपित मो. अब्दुल रहमान को भादस की धारा 354 ए तथा 8/10 पाक्सो एक्ट के तहत दोषी करार किया। सजा निर्धारण पर फैसला 17 जून को किया जाएगा।

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करीब छह साल लगा सुनवाई में वक्‍त

इस तरह जज ने चार दिनों के तहत वर्चुअल मोड से दो मामलों में फैसला सुनाया है। पाक्सो स्पेशल पीपी जगत नारायण सिन्हा ने मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से आनलाइन बहस की थी। इसके पूर्व 6 साक्षियों का परीक्षण भी किया था। महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना 16 अगस्त 2015 के सुबह लगभग 8 बजे की है।

बच्‍ची ने अभिभावकों से की थी शिकायत

आरोपित सिलाव थाना क्षेत्र के हैदरगंज कड़ाह में किराए पर रहकर टयूशन पढ़ाता था। आठ वर्षीया बच्ची अपनी एक सहेली के साथ टयूशन पढऩे वहां गई थी, पढ़ाने के दौरान वह बच्ची संग गलत नीयत से छेडख़ानी करने लगा। बाद में बच्ची ने इसकी शिकायत अपने अभिभावकों से की थी। बच्ची ने कोर्ट में भी आरोपित के खिलाफ बयान दिया था। अति आवश्यक मामलों की सुनवाई के तहत पाक्सो स्पेशल न्यायधीश ने फैसला सुनाया।

दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित को भेजा गया जेल

इधर, सारण जिले की इसुआपुर थाना पुलिस ने रविवार की शाम दुष्कर्म का प्रयास मामले के आरोपित रामेश्वरम राम उर्फ सियार राम को उसके घर से गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार रामेश्वर राम पर गांव के 9 वर्षीया बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप है।


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