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ट्रैफिक फाइन-DL व RC नहीं दिखाने पर तत्काल नहीं कट सकता चालान, जानिए नियम

एक सितम्बर से मोटर वेहिकल एक्ट लागू है अब अगर ट्रैफिक नियमों को तोड़ा या नजरअंदाज किया तो कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास डीएल आरसी नहीं तो जान लें ये नियम..

By Kajal KumariEdited By: Published: Wed, 04 Sep 2019 01:53 PM (IST)Updated: Fri, 06 Sep 2019 10:02 PM (IST)
ट्रैफिक फाइन-DL व RC नहीं दिखाने पर तत्काल नहीं कट सकता चालान, जानिए नियम

पटना, जेएनएन। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस सर्टीफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट तत्काल नहीं दिखाने पर ताबड़तोड़ चालान काटने की खबरें आ रही हैं।

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हालांकि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के मुताबिक अगर आप ट्रैफिक पुलिस को मांगने पर फौरन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, तो यह जुर्म नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विनय कुमार गर्ग और एडवोकेट रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि वाहन चालक को दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस तत्काल उसका चालान नहीं काट सकती है।

इसका मतलब यह हुआ कि अगर चालक 15 दिन के अंदर इन दस्तावेजों को दिखाने का दावा करता है, तो ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ अधिकारी वाहन का चालान नहीं काटेंगे। इसके बाद चालक को 15 दिन के अंदर इन दस्तावेजों को संबंधित ट्रैफिक पुलिस या अधिकारी को दिखाना होगा।

एडवोकेट श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 158 के तहत एक्सीडेंट होने या किसी विशेष मामलों में इन दस्तावेजों को दिखाने का समय 7 दिन का होता है। इसके अलावा ट्रैफिक कानून के जानकार लॉ प्रोफेसर डॉ राजेश दुबे का कहना है कि अगर ट्रैफिक पुलिस आरसी, डीएल, इंश्योरेंस सर्टीफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट तत्काल नहीं दिखाने पर चालान काटती है, तो चालक के पास कोर्ट में इसको खारिज कराने का विकल्प रहता है।

सीनियर एडवोकेट गर्ग का कहना है कि अगर ट्रैफिक पुलिस गैर कानूनी तरीके चालान काटती है, तो इसका मतलब यह कतई नहीं होता है कि चालक को चालान भरना ही पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस का चालान कोई कोर्ट का आदेश नहीं हैं और इसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

अगर कोर्ट को लगता है कि चालक के पास सभी दस्तावेज हैं और उसको इन दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय नहीं दिया गया, तो वह जुर्माना माफ कर सकता है।

ट्रैफिक नियमों का कीजिए पालन

अगर अब तक आप  बेपरवाह होकर यातायात नियमों का उल्लंघन करते थे या फिर यातायात निमयों को नजरअंदाज करते थे तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। एक सितंबर से अगर आप किसी भी यातायात नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको पहले की अपेक्षा करीब पांच से सौ गुणा तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

नाबालिग ने कार चलायी तो देना होगा ये जुर्माना

नए वाहन एक्ट में नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि इतनी ज्यादा रखी गई है कि अगर आप नियम तोड़ते हैं तो आपके जेब पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। एक सितंबर से अगर नाबालिग कार चलाते पकड़े गए तो वाहन मालिक को तीन साल तक जेल की हवा खानी पड़ेगी। वहीं कार चलाने वाले नाबालिग को 500 रुपए की जगह अब 25 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।

जानिए किस नियम को तोड़ने की क्या है सजा...

उल्लंघन                                     पहले         अब 

बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर      1,000       5,000 

सीट बेल्ट नहीं लगाने पर               100         1,000 

बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग                  1,000       2,000 

ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात     1,000       5,000 

ड्रंकन ड्राइविंग                               500       10,000 छह माह जेल (पहली बार)  15,000 दो साल जेल (दूसरी बार)

नाबालिग के गाड़ी चलाने पर             500       10,000 

दुपहिया पर ओवरलोडिंग                  100       2,000 (तीन साल के लिए लाइसेंस निलंबन)

तीन माह के लिए लाइसेंस हो जाएगा निलंबित

अगर बिना हेलमेट पहने बाइक, स्कूटर, स्कूटी, बुलेट सहित अन्य दोपहिया वाहन चलाते पकड़ाए तो आपकी वाहन की लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित की जा सकती है। नए एक्ट मुताबिक बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते पकड़ाने पर जुर्माना राशि 100 रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए कर दिया है। खतरनाक तरीके से वाहन चलाते पकड़ाने पर एक हजार की जगह पांच हजार जुर्माना भरना पड़ेगा।

किस चीज का कितना जुर्माना 

जुर्माना

लाइसेंस 5 हजार

आरसी 5 हजार

बीमा 2 हजार

पलूशन 10 हजार

हेल्मेट 1 हजार

कुल 23 हजार


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