उपस्थित पार्षदों में आधा से अधिक वाला बनेगा मेयर
पटना नगर निगम के महापौर और उप महापौर का चुनाव 19 जून को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी।
पटना। पटना नगर निगम के महापौर और उप महापौर का चुनाव 19 जून को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी। नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी द्वारा पहले शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद किसी एक व्यक्ति पर सहमती नहीं बनने पर महापौर का चुनाव होगा। चुनाव बहिष्कार करने वाला वोट गिनती नहीं होगी। उपस्थित सदस्य में से 50 फीसद से अधिक मत पाने वाले को महापौर घोषित किया जाएगा।
जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि पटना नगर निगम के 75 वार्ड पार्षद चुनाव जीतकर आए हैं। महापौर के लिए 38 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। बहिष्कार करने वाले की संख्या गिनती नहीं होगी। यदि किसी वजह से सभागार में 60 सदस्यों की उपस्थिति हुई तो 31 मत लाने वाला महापौर बनेगा।
चुनाव के समय बैलेट का इस्तेमाल होगा। बैलेट पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। टीक मारने पर अवैध हो जाएगा। अवैध मतों की गिनती नहीं होगी। विधि मान्य मतों को ही गिनती में शामिल किया जाएगा। महापौर के चुनाव के बाद इसी तर्ज पर उप महापौर का चुनाव होगा। नगर परिषद और नगर पंचायत के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव 21 जून को होगा।