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LPG Cylinder Booking Rule: 35 दिन नहीं, सिलिंडर डिलीवरी के 25 दिन बाद ही होगी बुकिंग

Published: Wed, 25 Mar 2026 06:41 PM (IST)

एलपीजी गैस सिलिंडर बुकिंग नियमों में बदलाव हुआ है। पहले 35 दिन की बुकिंग अवधि को विरोध के बाद 25 ...और पढ़ें

35 दिन नहीं, सिलिंडर डिलीवरी के 25 दिन बाद ही होगी बुकिंग

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जागरण संवाददाता, पटना। घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए गैस एजेंसियों ने वितरण व्यवस्था को लेकर नई स्पष्ट गाइडलाइन जारी की थी। इसमें यह भी जानकारी दी गई थी कि डबल सिलिंडर वाले ग्राहक नए सिलिंडर की बुकिंग 35 दिन बाद करा सकेंगे।

इसमें उपभोक्ताओं के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने पेट्रोलियम कंपनी को पुरानी व्यवस्था को ही संचालित करने को कहा।

इसके बाद पेट्रोलियम कंपनी ने स्पष्ट किया कि पहले सिलिंडर के डिलीवरी के 25 दिन बाद ही ग्राहक दूसरी सिलिंडर के लिए बुकिंग कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त, अब बिना मुद्रित कैश मेमो के किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलिंडर नहीं दिया जाएगा। एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि यह नियम तत्काल प्रभाव से सख्ती के साथ लागू होगा।

कैश मेमो और डीएसी अनिवार्य

गैस एजेंसियों के अनुसार, सिलिंडर लेने के समय उपभोक्ताओं को मुद्रित कैश मेमो और डीएसी (डिलीवरी आथेंटिकेशन कोड) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई उपभोक्ता डीएसी उपलब्ध नहीं कराता है, तो उसे रिफिल नहीं दिया जाएगा।

पेट्रोलियम कंपनी का कहना है कि पारदर्शिता और फर्जी वितरण पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

कंपनियों के अनुसार, शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता 25 दिनों के बाद ही अगली गैस बुकिंग करा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता 45 दिनों के बाद बुकिंग के पात्र होते हैं। यह दिवस की गुणना पहले सिलिंडर के डिलीवरी होने के बाद से होगी।