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    First Phase Nomination: चिराग की सीट से कौन भरेगा पर्चा? इन चार लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण का नामांकन आज से, पढ़ें डिटेल

    Updated: Wed, 20 Mar 2024 08:01 AM (IST)

    लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अभी तक महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने नहीं आई है लेकिन आज से पहले चरण के चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी। आज से बिहार के चार खास लोकसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान की सीट से कौन पर्चा भरेगा।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। Lok Sabha Elections 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही 11 बजे से पहले चरण का नामांकन (First Phase Nomination) शुरू हो जाएगा। प्रत्याशी सुबह 11 से तीन बजे तक पर्चा भर सकेंगे। पहले चरण में जिन चार सीटों की अधिसूचना जारी होगी, उनमें औरंगाबाद, गया (सुरक्षित), नवादा एवं जमुई (सुरक्षित) सीट सम्मिलित है।

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    चारों सीटों पर सत्तारूढ़ गठबंधन राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) का कब्जा है। इसमें औरंगाबाद भाजपा (BJP) के पास है। जबकि, गया (सुरक्षित) सीट से जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं, नवादा एवं जमुई (सुरक्षित) सीट पर फिलहाल लोजपा के सांसद हैं।

    उम्मीदवार को अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देनी होगी

    नामांकन के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम चार फार्म भरे जा सकेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में एक शपथ पत्र भी देना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर 24 घंटे में प्रदर्शित किए जाएंगे।

    शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी भी देनी होगी, जिससे मतदाता ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जान सकें।

    साथ ही राजनीतिक दलों को समाचार पत्र एवं टीवी चैनल में आपराधिक प्रकरण वाले उम्मीदवार के चयन का आधार बताते हुए तीन अलग-अलग तारीखों में उद्घोषणा भी प्रकाशित करानी होगी।

    दलों को प्रत्याशी के चयन के 48 घंटे में समाचार पत्र, सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं पार्टी की वेबसाइट पर फॉर्म सी-7 में प्रकाशित करना होगा।

    निर्वाचन संबंधी शिकायतों के लिए सी-विजिल एप

    निर्वाचन संबंधी शिकायतें करने के लिए सी-विजिल एप उपलब्ध है। इस एप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी कोई भी लाइव फोटो, वीडियो एवं आडियो शिकायत के रूप में उपलब्ध कराते हैं, तो अगले 100 मिनट में शिकायत पर कार्यवाही की जाएगी।

    आदर्श आचरण संहिता के दौरान रात 10 बजे से अगले दिन सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

    चुनाव प्रचार में अभ्यर्थी 95 लाख रुपए तक व्यय कर सकेंगे

    लोकसभा चुनाव के लिए अभ्यर्थी चुनाव प्रचार व्यय की सीमा 95 लाख रुपये निर्धारित है। इसके लिए अभ्यर्थी को बैंक में एक अलग खाता खोलना आवश्यक है।

    रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त निर्वाचन व्यय रजिस्टर में सभी दैनिक व्यय लेखा का रख रखाव करना होगा। सभी पोस्टर, बैनर, पम्प्लेट, चाहे वे नाम निर्देशन के पहले मुद्रित/प्रकाशित किए गए हो, परंतु नाम निर्देशन के बाद उपयोग/ प्रदर्शित किए जा रहे हों, यह सभी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जुड़ेंगे।

    नामांकन दाखिल करने के दौरान अभ्यर्थी सहित पांच व्यक्तियों की अनुमति रहेगी

    नामांकन करने के दौरान अभ्यर्थी को अधिकतम तीन वाहन एवं अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। इसी प्रकार मतदान के दिन अभ्यर्थी, उसके इलेक्शन एजेंट तथा अभ्यर्थी के इलेक्शन एजेंट/वर्कर/पार्टी वर्कर को सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक-एक वाहन की अनुमति रहेगी।

    संपूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार में उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों की अनुमति लेकर अनुमति पत्र/पास वाहन की विंड स्क्रीन पर मूलतः प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। रैली के लिए किराए/भाड़े पर लिए गए व्यावसायिक वाहनों के लिए सभी खर्च प्रचार व्यय लेखे में शामिल किया जाएगा।

    अभ्यर्थी द्वारा भाग ली गई रैली/प्रदर्शित फोटो/मंच साझा करने आदि पर किए गए सभी व्यय भी अभ्यर्थी के प्रचार व्यय लेखे में जोड़े जाएंगे।

    पहले चरण का चुनाव कार्यक्रम

    अधिसूचना की तिथि : 20 मार्च

    नामांकन की अंतिम तिथि : 28 मार्च

    नामांकन की स्क्रूटनी : 30 मार्च

    नाम वापसी की तिथि : दो अप्रैल

    मतदान की तिथि : 19 अप्रैल

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