Lockdown Extension का पटना हाईकोर्ट पर सीधा असर, तीन मई तक के लिए कार्यवाही स्थगित
Lockdown Extension को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की घोषणा के बाद पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में तीन मई तक कार्यवाही नहीं चलेगी।
पटना, राज्य ब्यूरो। लॉकडाउन एक्सटेंशन (Lockdown Extension) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की घोषणा के बाद पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में तीन मई तक कार्यवाही नहीं चलेगी। बिहार की जिला अदालतों में भी कामकाज नहीं होगा। पटना हाईकोर्ट की समन्वय समिति ने वकीलों से अनुरोध किया है कि वे प्रधानमंत्री की घोषणा और मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के पूर्व निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही काम करें। मतलब यह कि तीन मई तक पटना हाईकोर्ट में केवल बहुत जरूरी मामले की ही सुनवाई होगी।
इतना ही नहीं, पटना हाईकोर्ट में जरूरी मामलों के लिए भी वकीलों को मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेनी होगी। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों को सुनवाई होगी। इस बीच, पटना हाईकोर्ट के वकीलों की समन्वय समिति के अध्यक्ष योगेशचंद्र वर्मा ने वकीलों से अनुरोध किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ही कोई काम करें।
मालूम हो कि 23 मार्च से ही पटना हाईकोर्ट में कार्य बाधित है। हाईकोर्ट की तर्ज पर निचली अदालतों में भी कार्यवाही नहीं चल रही है। जरूरी मामलों के लिए वहां भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेनी पड़ती है। कोरोना के संक्रमण के चलते न्यायपालिका ने कार्य नहीं करने का फैसला लिया है। इसके कारण बड़ी संख्या में प्रभावित व्यक्तियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार ठाकुर एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने केंद्र सरकार के फैसले को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है।
गौरतलब है कि बिहार में 23 मार्च से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन लागू कर दिया था, जबकि पूरे देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को इसकी घोषणा की थी। आज लॉकडाउन का लास्ट डेट था, लेकिन एक बार उन्होंने इसे तीन मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट ने भी तीन मई तक कार्यवाही स्थगित रखने का निर्णय लिया है।