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नगर निकायों से छिना अनुकंपा पर नियुक्ति का अधिकार

नगर निकायों से अनुकंपा पर नियुक्ति का अधिकार छिन गया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Feb 2021 01:37 AM (IST)Updated: Fri, 19 Feb 2021 01:37 AM (IST)
नगर निकायों से छिना अनुकंपा पर नियुक्ति का अधिकार

पटना । नगर निकायों से अनुकंपा पर नियुक्ति का अधिकार छिन गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है। नगर निकायों में सेवाकाल के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों की अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है। अनुकंपा समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे तथा सदस्य सचिव नगर निकाय के आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी रहेंगे। सदस्य के रूप में जिला स्थापना अपर समाहर्ता, जिलाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में नामित पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि के रूप में नामित पदाधिकारी रहेंगे। पांच सदस्यीय कमेटी रहेगी।

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: छह माह पर आयोजित होगी बैठक :

समिति की बैठक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में छह माह पर निश्चित रूप से आयोजित की जाएगी। आवेदन प्राप्त होने पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर विचार होगा। समिति की अनुशंसा सदस्य सचिव द्वारा सशक्त स्थायी समिति के समक्ष मंजूरी के लिए लाई जाएगी। अनुशंसा प्राप्त के एक माह के अंदर नियुक्ति पर निर्णय लिया जाएगा।

: विलंब का आरोप :

नगर विकास विभाग ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करते हुए नगर निकायों पर आरोप लगाया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले की प्रक्रिया में विलंब किया जाता है। नियुक्ति मामले में 'पिक एंड चूज' की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस कारण आश्रित न्यायालय तक चले जाते हैं। नियमित कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त होने के एक माह के अंदर नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं निर्गत परिपत्रों का अक्षरश: पालन किया जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति में किसी मामले में कठिनाई एवं संशय की स्थिति में नगर निकाय द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को मामला भेजा जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग का निर्णय अंतिम होगा।


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