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Bihar Lockdown Update: जमानत मामले की सुनवाई अपने घर से ही करेंगे पटना हाईकोर्ट के जज

लॉकडाउन में न्यायिक कार्य बाधित होने के चलते पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने अपने-अपने आवास से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जमानत मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया है।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Tue, 12 May 2020 08:57 PM (IST)Updated: Tue, 12 May 2020 08:57 PM (IST)
Bihar Lockdown Update: जमानत मामले की सुनवाई अपने घर से ही करेंगे पटना हाईकोर्ट के जज
Bihar Lockdown Update: जमानत मामले की सुनवाई अपने घर से ही करेंगे पटना हाईकोर्ट के जज

पटना, राज्य ब्यूरो। लॉकडाउन में न्यायिक कार्य बाधित होने के चलते पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने अपने-अपने आवास से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जमानत मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था लॉकडाउन की स्थिति सामान्य होने तक जारी रहेगी। ई-फाइलिंग के जरिए जो भी नए मामले दायर होंगे उनकी सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी।

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यह निर्णय मंगलवार को कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर रखते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने वरिष्ठ जजों से एक बैठक में लिया है। जमानत मामलों पर बहस वकील भी अपने आवास से ही करेंगे। इसके साथ-साथ मामले से जुड़े सभी पक्षों को जानकारी दी जाएगी, ताकि संबंधित पक्ष मामले पर तैयार रहें।

हालांकि मंगलवार को भी पटना हाईकोर्ट के सभी जजों ने जमानत मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा की। ये अधिकांश मामले उत्पाद अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े थे। प्रत्येक न्यायाधीश के यहां 33-33 मामले सूचीबद्ध किए गए थे। अगर प्रयोग सफल रहा तो जमानत के अलावा अन्य मामले भी सूचीबद्ध किए जाएंगे। 

उधर, एक अन्‍य मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में दायर एक परिवाद पत्र के मामले की सुनवाई मंगलवार को टल गई। हाईकोर्ट के एक वकील इंद्रदेव प्रसाद ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री द्वारा 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा करना असंवैधानिक है। प्रधानमंत्री ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है।


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